लंका थाने में दर्ज गैंगेस्टर के मामले में बसपा सांसद अतुल राय की जमानत अर्जी खारिज 

BSP MP Atul Rai's bail application rejected in gangster case registered in Lanka police station
विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए सियाराम चौरसिया की अदालत ने लंका थाने में दर्ज गैंगेस्टर के मामले में बसपा सांसद अतुल राय की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एडीजीसी ज्योति शंकर उपाध्याय के मुताबिक तत्कालीन थानाध्यक्ष संजीव कुमार मिश्र क्षेत्र में गश्त पर थे। उसी दौरान सूचना मिली की भांवरकोल गाजीपुर निवासी अतुल राय का एक संगठित गिरोह है। गिरोह में सुजीत सिंह बेलवा भी शामिल है।

Newspoint24/newsdesk/एजेंसी इनपुट के साथ
 
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए सियाराम चौरसिया की अदालत ने लंका थाने में दर्ज गैंगेस्टर के मामले में बसपा सांसद अतुल राय की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एडीजीसी ज्योति शंकर उपाध्याय के मुताबिक तत्कालीन थानाध्यक्ष संजीव कुमार मिश्र क्षेत्र में गश्त पर थे। उसी दौरान सूचना मिली की भांवरकोल गाजीपुर निवासी अतुल राय का एक संगठित गिरोह है। गिरोह में सुजीत सिंह बेलवा भी शामिल है।


यह लोग गैंग बनाकर अपने व अपने सदस्यों के आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। इनके भय से जनता का कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ मुकदमा लिखाने और गवाही का साहस नहीं कर पाता। जांच में यह भी पता चला कि 6 जुलाई 2017 को इन लोगों ने हथियारों से लैस होकर बेटावर रोहनियां निवासी सर्वेश त्रिपाठी को अपहरण करने की नीयत से जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर ले जाने का प्रयास किया। जनता के विरोध पर सर्वेश को फेंककर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले।

डीएम की संस्तुति पर दोनों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में सुजीत बेलवा की पहले ही जमानत खारिज की जा चुकी है। अदालत ने समाजविरोधी कृत्य को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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