सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत रॉय को पेश करने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

Supreme Court stays Patna High Court order to produce Sahara India chief Subrata Roy

सहारा इंडिया द्वारा कथित धोखाधड़ी से संबंधित 2,000 से अधिक मामलों की सुनवाई के बाद पटना उच्च न्यायालय ने आज ही यह आदेश पारित किया था। सहारा इंडिया पर हजारों निवेशकों के पैसे वापस नहीं करने के आरोप हैं।

उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद सुब्रत राय जब अदालत में उपस्थित नहीं हुए थे तो 13 मई को उच्च न्यायालय में उनकी पेशी सुनिश्चित करने का आदेश अदालत ने बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस काे दिया था।

Newspoint24/ newsdesk / एजेंसी इनपुट के साथ

 
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने ‘सहारा इंडिया’ प्रमुख सुब्रत रॉय को पटना उच्च न्यायालय में पेश करने के लिए पुलिस को जारी आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुब्रत रॉय के खिलाफ इस मामले में आगे की कार्यवाही पर भी रोक लगाने का आदेश पारित किया।

उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली सुब्रत राय की याचिका पर सुनवाई के बाद पीठ ने कहा,“ इस स्तर पर हम पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हैं। ”

सहारा इंडिया द्वारा कथित धोखाधड़ी से संबंधित 2,000 से अधिक मामलों की सुनवाई के बाद पटना उच्च न्यायालय ने आज ही यह आदेश पारित किया था। सहारा इंडिया पर हजारों निवेशकों के पैसे वापस नहीं करने के आरोप हैं।

उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद सुब्रत राय जब अदालत में उपस्थित नहीं हुए थे तो 13 मई को उच्च न्यायालय में उनकी पेशी सुनिश्चित करने का आदेश अदालत ने बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस काे दिया था।

सुब्रत राय ने पटना उच्च न्यायालय के 13 मई के आदेश को को शीर्ष अदालत में न्यायालय में चुनौती दी थी।

यह भी पढ़ें : जम्मू-कश्मीर के बडगाम में आतंकवादियों ने सरकारी कार्यालय में घुस कर कश्मीरी पंडित की हत्या की

Share this story