यूपी: कोर्ट कार्यवाही में गाउन पहनना अनिवार्य नहीं : हाईकोर्ट
Fri, 8 Jan 2021

Newspoint24.com/newsdesk
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव ने प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों, व्यावसायिक अदालतों के पीठासीन अधिकारियों, पारिवारिक अदालतों के प्रमुख न्यायाधीशों व सभी अधीनस्थ अदालतों को लाकडाउन अवधि व उसके बाद की अदालती कार्यवाही प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया है।
सात जनवरी को जारी परिपत्र में कहा गया है कि कोर्ट में बहस के लिए अधिवक्ताओं को गाउन पहनना अनिवार्य नहीं है। साथ ही न्यायिक अधिकारियों को गाउन न पहनने की छूट दी गयी है। इस आशय का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के 18 दिसम्बर 20 को अदालतें खोलने के लिए जारी दिशा निर्देशों के तहत जारी किया गया है। और सभी से इसका पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।