यूपी : कोर्ट ने अधीक्षण अभियंता व अधिशासी अभियंता को किया तलब

Newspoint24.com/newsdesk
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के सादीपुर गांव के जंगल का अतिक्रमण कर लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क बनाने पर सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है और अधीक्षण अभियंता व अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी जौनपुर को 11 जनवरी को तलब किया है।
कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि वन भूमि का अतिक्रमण कर लोक निर्माण विभाग द्वारा सडक बनाने के मामले में क्या कार्रवाई की है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति एस एस शमशेरी की खंडपीठ ने उदयभान सिंह की जनहित याचिका पर दिया है।
याची अधिवक्ता का कहना है कि 30 अक्टूबर 20 को एसडीएम सदर ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को पत्र लिखकर वन भूमि का अतिक्रमण कर सड़क न बनाने का अनुरोध किया था। साथ ही चेतावनी दी थी कि यदि जबरन सड़क बनायी तो परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इसके बावजूद सड़क का निर्माण किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि या तो विभाग अतिक्रमण हटा ले या सड़क बनाने की सम्बंधित विभाग से अनुमति ले। याचिका की सुनवाई 11 जनवरी को होगी।