राजस्थान में धार्मिक आयोजन एवं जुलूस पर जारी रहेंगे प्रतिबंध

राजस्थान में धार्मिक आयोजन एवं जुलूस पर जारी रहेंगे प्रतिबंध

Newspoint24.com/newsdesk/


जयपुर। राज्य सरकार ने गुरुवार देर शाम प्रदेश के धार्मिक स्थलों को 7 सितम्बर से खोलने की अनुमति जारी कर दी। मंदिर-मस्जिद और गुरुद्वारे खोले जाने के साथ ही सरकार ने प्रदेश में धार्मिक आयोजनों तथा धार्मिक जुलूस पर प्रतिबंध बरकरार रखा है। गृह विभाग के शासन सचिव एनएल मीणा ने इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी की।

राज्य के गृह विभाग ने 31 जुलाई को ग्रामीण क्षेत्र के धार्मिक स्थलों को 1 सितम्बर से शर्तों के साथ खोलने के निर्देश जारी किए थे। सरकार के स्तर पर इन निर्देशों की समीक्षा कर अब धार्मिक स्थलों को 7 सितम्बर से खोलने की मंजूरी दी है। धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं व दर्शनार्थियों को प्रवेश व दर्शन की अनुमति दी गई है, जबकि मंदिरों में उनके पूजा-पाठ, प्रसाद चढ़ाने, घण्टी बजाने, दो गज की दूरी का पालन करने, मस्जिदों में नमाज के दौरान उपलब्ध स्थान के अनुपात में नमाजियों की तादाद, मास्क लगाकर रखने, धार्मिक स्थलों के प्रवेश व निकास बिन्दुओं पर थर्मल स्केनिंग के साथ हैण्ड वॉश व सैनेटाइजर का प्रबंध, फूलमाला-प्रसाद व अन्य पूजा सामग्री नहीं ले जाने, आरती ऑनलाइन दिखाने की व्यवस्था करने के प्रबंध जरुरी किए गए हैं।

गाइडलाइन में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों में विशेष दिनों में दर्शनार्थियों की भीड़ रोकने के प्रबंध करने के साथ स्वास्थ्य विभाग के तमाम सुरक्षात्मक उपायों की पालना आवश्यक होगी। प्रदेश के बड़े धार्मिक स्थलों पर अन्य जिलों व राज्यों के दर्शनार्थियों के आगमन के मद्देनजर ऐसे धार्मिक स्थलों को खोलने से पहले संबंधित जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक व सीएमएचओ संयुक्त निरीक्षण कर कोरोना से बचाव के सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करने होंगे।

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