यूपी में भी कोरोना को लेकर योगी सरकार अलर्ट : अब नाईट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 06 बजे तक , शादी समारोह में 100 लोगों को ही परमिशन 

Comparing Jinnah with Sardar Patel a result of bad politics: Yogi

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम-9 के साथ बैठक हुई है। बैठक में फैसला लिया गया है कि

6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 6 तक लागू किया जाए। 10वीं तक के स्कूल मकर संक्रांति

तक बंद रहेंगे। 1000 केसेज वाले जिलों में कड़ी पाबंदियां लागूं की जाएं। 

Newspoint24/संवाददाता  

लखनऊ। अन्य राज्यों की तर्ज पर अब कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी  सरकार ने भी कोरोना से निपटने के लिए सख्ती बढ़ा दी है। रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात 10 से सुबह 06 बजे तक कर दिया गया है। 14 जनवरी तक राज्य में स्कूलों बंद कर दिया  गया है। 

गौरतलब है कि मंगलवार को पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 992 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है। इस दौरान सक्रिय मामलों की संख्या 3,173 है अब तक कुल 16,88,007 रिकवरी हुई है। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने यह जानकारी दी है। 

उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि कल प्रदेश में 1,66,033 सैंपल की जांच की गई और अब तक कुल 9,36,00,940 सैंपल की जांच की जा चुकी है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में अब तक 12,89,19,556 को वैक्सीन की पहली डोज़ लग चुकी है और इनमें से 7,43,46,492 लोगों को दूसरी डोज़ लगी है, अब तक कुल 20,36,66,048 डोज़ दी गई है। कल प्रदेश में 15-18 साल के बच्चों में 1,70,386 को पहली डोज़ दी गई। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम-9 के साथ बैठक हुई है। बैठक में फैसला लिया गया है कि 6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 6 तक लागू किया जाए। 10वीं तक के स्कूल मकर संक्रांति तक बंद रहेंगे। 1000 केसेज वाले जिलों में कड़ी पाबंदियां लागूं की जाएं। 

जहां 1000 से ज्यादा मामले वहां सख्ती ज्यादा 
सीएम योगी ने निर्देश दिए कि जिन जनपदों में एक्टिव केस की न्यूनतम संख्या 1000 से अधिक हो जाएं, वहां जिम, स्पा, सिनेमाहॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट आदि सार्वजनिक स्थलों को 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किया जाए।

शादी समारोह में 100 लोगों को ही परमिशन 
शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद स्थानों में एक समय में 100 से अधिक लोगों की सहभागिता न हो। खुले स्थान पर ग्राउंड की कुल क्षमता के 50 फीसदी से अधिक लोगों के उपस्थिति की अनुमति न दी जाए। मास्क-सैनिटाइज़र की अनिवार्यता रहे। 

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