सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यकों की पहचान वाली याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यकों की पहचान वाली याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

Newspoint24.com/newsdesk/

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आबादी के हिसाब से राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान कर दिशा-निर्देश जारी करने की मांग वाली जनहित याचिका पर शुक्रवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा।

याचिकाकर्ता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और उच्चतम न्यायालय ने वकील अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा कि 10 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और इन्हें उन राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि वह इस मामले को देखेंगे लेकिन इससे पहले उन्हें इस बारे में केंद्र सरकार से जवाब चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायामूर्ती संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब मांगा है।

याचिककर्ता ने अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान कानून के लिए राष्ट्रीय आयोग कानून 2004 की धारा 2 (एफ) की वैधता को भी चुनौती दी है।

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