दिल्ली-एनसीआर में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध ,श्रमिकों को वित्तीय सहायता देगी केजरीवाल सरकार 

Re-ban on construction and demolition activities in Delhi-NCR, Kejriwal government will give financial assistance to workers

Newspoint24/ संवाददाता /एजेंसी इनपुट के साथ

नयी दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बृहस्पतिवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद सरकार ने निर्माण एवं तोड़फोड़ की गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।

राय ने कहा कि निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध से प्रभावित श्रमिकों को वित्तीय सहायता देने के लिए श्रम विभाग को योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

राय ने  कहा, ‘‘हमने बृहस्पतिवार से निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर फिर से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। पुन:प्रतिबंध लागू करने से श्रमिकों को असुविधा होगी, इसलिए हम उन्हें वित्तीय सहायता मुहैया कराएंगे। हमने श्रम विभाग को इस संबंध में एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया है।’’

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में अगले आदेश तक निर्माण गतिविधियों पर फिर से रोक लगा दी थी।

गैर प्रदूषणकारी निर्माण गतिविधियां, जैसे कि नल-साजी (प्लंबिंग), घर की आंतरिक सजावट, बिजली का काम और बढ़ई के काम आदि को अनुमति दी गयी है।

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न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रम उपकर के तौर पर संग्रहित कोष का उपयोग निर्माण गतिविधियों पर रोक की अवधि के दौरान श्रमिकों को गुजारा भत्ता देने के लिए किया जाए।

वायु गुणवत्ता में सुधार और श्रमिकों को हो रही परेशानी की वजह से सोमवार को निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों से प्रतिबंध हटा दिया गया था।

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दिल्ली सरकार ने स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों को 29 नवंबर से फिर से खोलने का बुधवार को फैसला किया।

राष्ट्रीय राजधानी में आवश्यक सेवाओं में लगे ट्रकों को छोड़कर बाकी सभी ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध तीन दिसंबर तक जारी रहेगा।

राय ने कहा कि सीएनजी व इलेक्ट्रिक ट्रक 27 नवंबर से दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे।

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