ड्रग्स पार्टीः आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज , आर्थर रोड जेल में ही रहेंगे

Newspoint24 / newsdesk /एजेंसी इनपुट के साथ
मुंबई/नई दिल्ली। मुंबई की एक अदालत ने क्रूज शिप पर हाई-प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी मामले में गिरफ्तार फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, उनके मित्र अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
मुंबई के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपितों की जमानत की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि उसे जमानत याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। अब जमानत के लिए आर्यन खान और अन्य आरोपितों को सत्र न्यायालय में अपील करनी होगी।
इसके पहले, आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा सहित 8 आरोपितों को एनसीबी ने मेडिकल टेस्ट करवाने के बाद मुंबई की आर्थर रोड जेल और भायखला जेल में शिफ्ट कर दिया। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, आठ में से 6 पुरुष आरोपितों को आर्थर रोड जेल और दो महिला आरोपितों को भायखला जेल में शिफ्ट किया गया है। दरअसल, गुरुवार को कोर्ट ने सभी आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था लेकिन सुनवाई देर तक चली थी और शाम सात बजे के बाद जेल में एंट्री नहीं होती, इसलिए आर्यन समेत 8 आरोपितों को एनसीबी के लॉकअप में ही रखा गया था।
उल्लेखनीय है कि विगत दो अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रही कार्डिलिया द इम्प्रेस क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी मामले में एनसीबी ने आर्यन खान, अरबाज मर्चंट, मुनमुन धमेचा सहित 8 आरोपितों को गिरफ्तार किया था। ये सभी आरोपित 7 अक्टूबर (गुरुवार) तक एनसीबी की कस्टडी में थे। मुंबई के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने गुरुवार को इन आरोपितों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। इस मामले में अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
नए नियम के मुताबिक, आर्यन और अन्य 5 आरोपियों को एक साथ बैरक नंबर 1 में बने स्पेशल क्वारैंटाइन सेंटर में रखा गया है। यह बैरक जेल के फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद है। हालांकि, जेल में यह प्रावधान है कि सजायाफ्ता होने से पहले आर्यन चाहे तो अपने पर्सनल कपड़े पहन सकते हैं।
आर्यन को खानी पड़ेगी जेल की रोटी
जेल सूत्रों की माने तो आर्यन को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, उन्हें भी अन्य कैदियों की तरह सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया दी जाएगी। नियम के अनुसार आर्यन को सिर्फ जेल का खाना दिया जा सकता है। हालांकि, अदालत के आदेश के बाद उन्हें घर का खाना भी दिया जा सकता है, लेकिन इस मामले में आर्यन के वकील ने अदालत से कोई अपील नहीं की है।
आर्यन के लिए भी सुबह 6 बजे उठने का समय तय किया गया है। 7 बजे सुबह उन्हें ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। संभवतः यह शीरा पोहा हो सकता है। सुबह 11 बजे उन्हें लंच दिया जाएगा। जेल नियम के अनुसार, डिनर में चपाती, सब्जी और दाल-चावल दिया जाएगा।
जेलर से लेनी होगी घूमने की अनुमति
लंच के बाद कैदियों को जेल में टहलने की अनुमति होती है, लेकिन आर्यन के मामले में क्वारैंटाइन से बाहर आने के बाद ही और उनकी सुरक्षा को देखते हुए जेलर ही उन्हें घूमने की अनुमति देंगे। अगर आर्यन कैंटीन से खरीदना चाहते हैं, तो उन्हें अलग से पैसे देने होंगे। खास यह है कि यह पैसे परिवार के लोग उन्हें मनी आर्डर से भेजे सकते हैं। कैदियों को रात का खान 6 बजे से 8 बजे के बीच दिया जाता है। आर्यन को भी इसी टाइम में खाना दिया जाएगा।
5 दिन तक क्वारैंटाइन रहना पड़ेगा
शुरू के पांच दिनों में उन्हें क्वारैंटाइन रहना होगा। इस दौरान अगर आर्यन या अन्य किसी में कोविड के कोई लक्षण नजर आते हैं तो उनका RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। हालांकि, आर्यन समेत क्रूज से गिरफ्तार अन्य सभी आरोपियों की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आर्यन ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है, इसलिए उन्हें सिर्फ 5 दिनों तक जेल में क्वारैंटाइन रहना होगा।
कई हाईप्रोफाइल कैदी इस जेल में थे बंद
यहां पर शराब कारोबारी विजय माल्या को रखे जाने की बात भी चलती रही है। 2008 में मुंबई हमले के दोषी अजमल कसाब को रखने के यहां एक खास बैरक बनाई गई थी। इस सेल में जबिउद्दीन अंसारी को रखा गया। ये भी साल 2008 के मुंबई आतंकी हमलों में शामिल आतंकवादी था। आर्थर रोड जेल में दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कासकर, मुस्तफा दोसा, यासीन भटकल, पति पीटर मुखर्जी और बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी रखे जा चुके हैं।