आर्यन की जमानत अर्जी पर फैसला 20 अक्टूबर के लिए सुरक्षित

आर्यन की जमानत अर्जी पर फैसला 20 अक्टूबर के लिए सुरक्षित

Newspoint24 /newsdesk /एजेंसी इनपुट के साथ 

मुम्बई। मादक द्रव्य मामले में गिरफ्तार किये गये अभिनेता आर्यन खान की जमानत अर्जी पर मुम्बई की एक अदालत ने गुरुवार को फैसला 20 अक्टूबर के लिए सुरक्षित रख लिया।

आर्यन की जमानत अर्जी पर विशेष सत्र न्यायालय में सुनवाई कल से चल रही थी, अदालत ने दो दिन की सुनवाई के बाद फैसला देने के लिए 20 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। अब वह 20 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में रहेगा।

आर्यन, उसके मित्र अरबाज मर्चेंट और छह अन्य को गोवा जाने वाले क्रूज पर दो अक्टूबर को मादक द्रव्यों के साथ पकड़ा गया था। मादक द्रव्य नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने उन्हें चरस, हशीश जैसे मादक द्रव्य रखने और सेवन करने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। इस मामले में आर्यन आरोपियों की सूची में पहले क्रमांक पर है। उसकी ओर से जमानत मंजूर कराने के लिए यह तीसरा प्रयास था। जांच एजेंसी ने अदालत में पेश आरोप में कहा है कि आरोपी मादक द्रव्यों के अवैध धंधे में संलिप्त थे और वे विदेश के कुछ ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में रहे हैं जो मादक द्रव्यों की तस्करी करने वाले अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा हैं।

आर्यन की ओर से कल पेश उनके वकील अमित देसाई ने एनसीबी के आरोपों के जवाब में कहा कि दो अक्टूबर को क्रूज पर छापे के समय आर्यन उस पर था ही नहीं। देसाई ने कहा कि उनके मुवक्किल पर मादक द्रव्य के अवैध धंधे में लिप्त होने के आरोप सरासर बकवास हैं।
 

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