इलाहाबाद हाईकोर्ट की अपील यूपी में रैलियों पर रोक लगायें चुनाव टालने पर विचार करें पीएम और चुनाव आयुक्त  

Allahabad High Court's appeal Ban on rallies in UP, consider postponing elections, PM and Election Commissioner

दुनियाभर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन  की दहशत और बढ़ते प्रभाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनावी रैलियों में भीड़ जुटाए जाने पर आपत्ति जताई है।

कोर्ट ने देश के पीएम और चुनाव आयुक्त से अपील की है कि यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए चुनावी

रैलियों पर रोक लगाई जाए। राजनीतिक दलों  को भीड़ इकट्ठा न करने दें। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों से कहा जाए कि वह टीवी, न्यज पेपर्स के माध्यम से ही चुनाव प्रचार करें।

Newspoint24/संवाददाता /एजेंसी इनपुट के साथ

प्रयागराज। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट  काफी चिंतित है। कोर्ट ने देश के प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त से चुनाव टालने की अपील की है। कोर्ट का कहना है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए फिलहाल चुनाव  टाल दिए जाएं। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि पीएम और चुनाव आयुक्त राज्य में चुनावी रैलियों और सभाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए।

दुनियाभर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन  की दहशत और बढ़ते प्रभाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनावी रैलियों में भीड़ जुटाए जाने पर आपत्ति जताई है। कोर्ट ने देश के पीएम और चुनाव आयुक्त से अपील की है कि यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए चुनावी रैलियों पर रोक लगाई जाए। राजनीतिक दलों  को भीड़ इकट्ठा न करने दें। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों से कहा जाए कि वह टीवी, न्यज पेपर्स के माध्यम से ही चुनाव प्रचार करें।

चुनाव टालने पर विचार करें पीएम-हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जज ने पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा कि चुनावी रैलियों और सभाओं को रोकने के लिए वह सख्त कदम उठाएं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि पीएम चुनाव टालने पर भी विचार करें। कोर्ट ने साफ किया कि जान है तो जहान है, इसीलिए चुनाव टालने के बारे में पीएम जरूर सोचें। कोर्ट ने यह आदेश उत्तर गिरोहबंद कानून के तहत आरोपी संजय यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। दरअसल संजय यादव के खिलाफ इलाहाबाद के थाना कैंट इलाके में केस दर्ज है।

हाई कोर्ट ने कहा कि ग्राम पंचायत चुनाव और बंगाल विधानसभा चुनाव के समय बड़ी संख्य़ा में लोग संक्रमित हुए थे। जिसकी वजह सो लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि यूपी में विधानसभा चुनाव पास है। जिसके लिए सभी दल रैली, सभाएं करके लाखों की भीड़ जुटा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे हालात में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन संभव ही नहीं है। अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो दूसरी लहर से ज्यादा भयावह स्थिति हो जाएगी। ऐसे हालात में कोर्ट ने चुनाव आयुक्त से अपील की कि चुनावी रैली, सभाओं में भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध लगाया जाए।

‘चुनावी रैलियों में न जुटने दें भीड़’
हाईकोर्ट ने कहा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री ने भारत जैसी बड़ी जनसंख्या वाले देश में कोरोना का मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया है। यह तारीफे काबिल है। कोर्ट पीएम से अपील करता है कि इस भयावह महामारी को देखते हुए कड़े कदम उठाते हुए रैली, सभाओं और चुनाव को टालने पर विचार करें। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को दूसरे माध्यमों से चुनाव प्रचार करने को कहा जाए। कोर्ट ने कहा कि अगर संभव हो तो फरवरी में होने वाले चुनाव एक-दो महीने के लिए टाल दिए जाएं। कोर्ट ने साफ किया कि जीवन रहेगा तो चुनावी रैलियां, सभाएं आगे भी होती रहेगी.

उन्होंने कहा कि जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में भी दिया गया है।  संजय यादव को जमानत देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि आज कोर्ट के सामने करीब 400 मुकदमों की लिस्ट है। उन्होंने कहा कि हर दिन कोर्ट में केस होने की वजह से बड़ी संख्या में वकील मौजूद रहते हैं। इसी वजह से सोशल डिस्टिंसिंग का पालन नहीं होता है। कोर्ट ने कहा कि वकील आपस में सटकर खड़े होते हैं। जब कि ओमिक्रॉन के केस लगातार बढ़ रहे हैं। जिसकी वजह से संभावित तीसरी लहर का खतरा तेजी से बढ़ रहा है।

यह भी पढ़ें :  

ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए चेतावनी जारी की , जरूरत हो तो नाईट कर्फ्यू और सख्त नियम लागू करें

Share this story