राजस्थान सरकार ने संक्रमण की स्थिति को देखते हुए नई कोरोना गाइडलाइन जारी की जानें क्या क्या लगी रोकटोक 

 

जारी निर्देश के अनुसार प्रदेश में शनिवार रात्रि 11:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा।

सरकार ने प्रदेश में 12वीं तक के सभी स्कूलों को 30 जनवरी तक बंद करने का निर्देश दिया है।

साथ ही शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी है। बता दें कि पहले यह छूट  100 लोगों की थी।

Newspoint24/संवाददाता /एजेंसी इनपुट के साथ

जयपुर।  कोरोना संक्रमण के चलते बिगड़ते हालात को देखते हुए कई राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालांकि सरकार हर तरह से संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इसी बीच खबर आ रही है कि राजस्थान सरकार ने संक्रमण की स्थिति को देखते हुए नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है।

 जारी निर्देश के अनुसार प्रदेश में शनिवार रात्रि 11:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। सरकार ने प्रदेश में 12वीं तक के सभी स्कूलों को 30 जनवरी तक बंद करने का निर्देश दिया है। साथ ही शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी है। बता दें कि पहले यह छूट 100 लोगों की थी।
 

ये है गाइडलाइन
राजस्थान सरकार की नई कोरोना गाइडलाइन  के मुताबिक 
  • शादी-समारोह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं 
  • शादी से जुड़ी जानकारी ओआईटी के पोर्टल (OIT Portal) या 181 पर देनी होगी।
  • कोविड गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन करना होगा ।
  • आयोजन की वीडियोग्राफी (Videography)कराई जाएगी ।
  • विवाह में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल होने पर जुर्माना ।
  • पोर्टल,181 हेल्पलाइन पर सूचना दिए बिना आयोजन 10 हजार रुपए का जुर्माना ।
  • विवाह आयोजन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं करने पर जुर्माना ।
  • डबल डोज वैक्सीन, मास्क, सैनिटाइजेशन, स्क्रीनिंग नहीं तो 10 हजार रुपए जुर्माना ।
  • उल्लंघन पर विवाह स्थल, मैरिज गार्डन, होटल, धर्मशाला मालिक मैनेजर पर 10 हजार जुर्माना ।
  • यह भी पढ़ें : 
  • महाराष्ट्र: 68 सीबीआई कर्मी भी कोरोना संक्रमित, सभी का इलाज जारी