पेरिया दोहरा हत्याकांड की सीबीआई जांच पर रोक से फिलहाल इनकार

Newspoint24.com/newsdesk/ नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने केरल के पेरिया दोहरा हत्याकांड की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच पर रोक संबंधी याचिका में फिलहाल हस्तक्षेप करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका
 

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नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने केरल के पेरिया दोहरा हत्याकांड की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच पर रोक संबंधी याचिका में फिलहाल हस्तक्षेप करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई के दौरान सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया था, जिसे दो-सदस्यीय खंडपीठ ने बरकरार रखा था। अब राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी है।

केरल सरकार ने की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिन्दर सिंह ने दलीलें दी, लेकिन उनकी दलीलों से असंतुष्ट न्यायमूर्ति राव ने कहा कि पहले सीबीआई को जवाब दाखिल करने दीजिए। न्यायमूर्ति राव ने कहा, “पहले हम यह देखेंगे कि जांच में कितनी प्रगति हुई है। यदि जांच काफी आगे बढ़ गयी होगी तो हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे।”

इसके साथ ही न्यायालय ने सीबीआई को नोटिस जारी करके जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।
गौरतलब है कि केरल के कासरगोड़ जिला के पेरिया में युवक कांग्रेस कार्यकर्ता कृपेश और शरत लाल की हत्या कर दी गयी थी।