एयरसेल-मैक्सिस डील मामला: सीबीआई और ईडी को मिला जांच के लिए 3 नवंबर तक का समय

नई दिल्ली । दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में मंगलवार को सीबीआई और ईडी को जांच पूरी करने के लिए 3 नवंबर तक का समय दे दिया। स्पेशल जज अजय कुहार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के बाद सीबीआई औऱ ईडी को ये आदेश दिया। इस मामले में पूर्व वित्त
 


नई दिल्ली । दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में मंगलवार को सीबीआई और ईडी को जांच पूरी करने के लिए 3 नवंबर तक का समय दे दिया। स्पेशल जज अजय कुहार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के बाद सीबीआई औऱ ईडी को ये आदेश दिया। इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम आरोपी हैं।

सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से एएसजी संजय जैन और सोनिया माथुर और ईडी की ओर से एनके माटा और नीतेश राणा ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए दूसरे देशों को भेजा गया आग्रह पत्र अभी लंबित है। सीबीआई और ईडी दोनों ने इस मामले पर जांच के लिए और समय की मांग की। उसके बाद कोर्ट ने 3 नवंबर तक जांच पूरी करने का निर्देश दिया। पिछले 20 फरवरी को भी कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को जांच के लिए 4 मई तक का समय दिया था। लेकिन कोरोना संकट की वजह से इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हो सकी। सीबीआई और ईडी ने पिछले 14 फरवरी को इस मामले की जांच से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट दाखिल किया था। इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम आरोपी हैं।

बता दें कि 5 सितंबर 2019 को को इस मामले की सुनवाई करनेवाले तत्कालीन जज ओपी सैनी ने एयरसेल मैक्सिस डील मामले में पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को अग्रिम जमानत दे दी थी। उसके बाद 6 सितंबर 2019 को जज ओपी सैनी ने इस मामले की सुनवाई अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया था। दरअसल 6 सितंबर 2019 को ये मामला चार्जशीट पर दलीलें सुनने के लिए लिस्ट किया गया था लेकिन ईडी और सीबीआई दोनों ने सुनवाई स्थगित कर अक्टूबर 2019 के पहले सप्ताह सुनवाई करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान जब दोनों जांच एजेंसियों ने सुनवाई स्थगित करने की मांग की तब स्पेशल जज ओपी सैनी नाराज हो गए और कहा कि आप सुनवाई हमेशा टालने की ही मांग करते हैं। जब आपकी जांच पूरी हो जाए तब कोर्ट से संपर्क कीजिएगा। जब आपको दूसरे देशों से आग्रह पत्र का जवाब मिल जाए तब कोर्ट को सूचित कीजिएगा। जज ओपी सैनी ने टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में ए राजा और कनिमोझी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था।