सीबीडीटी ने लाँच किया फेसलेस अपील

Newspoint24.com/newsdesk/ नयी दिल्ली । आयकर विभाग ने आज फेसलेस आयकर अपील की शुरूआत की जिसमें सभी तरह की आयकर अपील का फेसलेस समाधान किया जायेगा। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने यहां यह जानकारी देते हुये कहा कि इसके दायरे में धोखाधड़ी के गंभीर मामलें, कर चोरी बड़े मामले, संवेदनशील एवं जांच पड़ताल के मामलें,
 

Newspoint24.com/newsdesk/

नयी दिल्ली । आयकर विभाग ने आज फेसलेस आयकर अपील की शुरूआत की जिसमें सभी तरह की आयकर अपील का फेसलेस समाधान किया जायेगा।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने यहां यह जानकारी देते हुये कहा कि इसके दायरे में धोखाधड़ी के गंभीर मामलें, कर चोरी बड़े मामले, संवेदनशील एवं जांच पड़ताल के मामलें, अंतरराष्ट्रीय कर और कालाधन कानून से जुड़े मामले नहीं आयेंगे। इस संबंध में आज ही अधिसूचना जारी की गयी है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत 13 अगस्त को फेसलेस अस्सेमेंट और आय करदाता चार्टर को लाँच करते हुये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर 25 सितंबर को फेसलेस अपील शुरू करने की घोषणा की थी। हाल के वर्षाें में आयकर विभाग ने प्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में कई सुधार किये हैं और कर प्रक्रिया को सरल बनाने की कोशिश की है।

फेसलेस अपील के तहत अब आयकर अपील को ई आवंटन, नोटिस और प्रश्नावली भी ई संचार के जरिये भेजे जायेंग और ई हियरिंग के साथ ही ई सत्यापन भी होगा। इसके बाद अंत में अपीलीय आदेश भी ई संचार के माध्यम से दिये जायेंगे। अब अपील की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जायेगी जिसमें आयकर विभाग और अपीलकर्ता के बीच आमने सामने इंटरफेस समाप्त हो जायेगा। करदाता अपने घर से अपनी सहूलियत से अपील कर अपना समय और संसाधन बचा सकते हैं ।

फेसलेस अपील के तहत दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) आवंटित मामले डाटा एनालिटिक्स और एआई के माध्यम से आवंटित किये जायेंगे। इसके तहत अपीलीय आर्डर का प्रारूप एक शहर में तैयार होगा और उसकी समीक्षा दूसरे शहर में की जायेगी।

सीबीडीटी के अनुसार विभाग के आयुक्त (अपील) के स्तर पर 4.6 लाख मामलें लंबित हैं। इसमें से 4.05 लाख मामलों का फेसलेस अपील के माध्यम से समाधा किया जायेगा।