वाराणसी के डीएम ने होटल, गेस्ट हाउस, लॉज और धर्मशालाओं के लिए जारी की एडवाइजरी, 30 सितंबर तक हर हाल में 8 विभागों से NOC जरूरी  

 
डीएम कौशल राज शर्मा ने कहा कि बगैर रजिस्ट्रेशन वाले होटल, गेस्ट हाउस, लॉज और धर्मशालाओं से संबंधित संचालक यदि आगामी 15 दिन में कागजी कार्रवाई को पूरा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिन प्रतिष्ठानों ने सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है, लेकिन जरूरी 8 विभागों से NOC नहीं ली है, उनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

Newspoint24/newsdesk/एजेंसी इनपुट के साथ
 
वाराणसी। सभी होटल, गेस्ट हाउस, लॉज और धर्मशालाओं के संचालक आगामी 30 सितंबर तक हर हाल में सराय एक्ट के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। इससे पहले नगर निगम या स्थानीय निकाय, बिजली विभाग, अग्निशमन विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस, पर्यटन विभाग और वाराणसी विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) ले लें। इसके बाद चेकिंग शुरू होगी तो गड़बड़ी मिलने पर कोई बख्शा नहीं जाएगा। यह आदेश गुरुवार को डीएम कौशल राज शर्मा ने जारी किया है।

15 दिन बाद होगी कानूनी कार्रवाई

डीएम कौशल राज शर्मा ने कहा कि बगैर रजिस्ट्रेशन वाले होटल, गेस्ट हाउस, लॉज और धर्मशालाओं से संबंधित संचालक यदि आगामी 15 दिन में कागजी कार्रवाई को पूरा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिन प्रतिष्ठानों ने सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है, लेकिन जरूरी 8 विभागों से NOC नहीं ली है, उनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

कार्रवाई होगी, नोटिस नहीं जारी होगा

डीएम कौशल राज शर्मा ने कहा है कि जिन होटल, गेस्ट हाउस, लॉज और धर्मशालाओं का पहले से ही सराय एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन है, वह भी जरूरी 8 विभागों की NOC एडीएम प्रोटोकॉल के ऑफिस में जमा करें। पूर्व में सराय एक्ट में रजिस्टर्ड सभी प्रतिष्ठानों के कागजात पुन: जरूरी 8 विभागों की NOC के लिए वेरीफाई कराए जा रहे हैं।

चेकिंग में बगैर NOC और रजिस्ट्रेशन के मिलने पर जिस भी प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके लिए उसके संचालक जिम्मेदार होंगे। इस संबंध में किसी भी प्रतिष्ठान को अलग से नोटिस नहीं जारी किया जाएगा।

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