यूपी सरकार ने अतीक-अशरफ मामले में SC में कैविएट दाखिल की, कहा- आदेश से पहले हमारा भी पक्ष सुना जाए

यूपी सरकार ने अतीक-अशरफ मामले में SC में कैविएट दाखिल की, कहा- आदेश से पहले हमारा भी पक्ष सुना जाए

Newspoint24/newsdesk/एजेंसी इनपुट के साथ

लखनऊ।  अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की है। इसमें यूपी सरकार ने कहा कि बिना हमारा पक्ष सुने अतीक-अशरफ से जुड़े किसी भी मामले में आदेश पारित न किया जाए। दरअसल, अतीक और अशरफ की हत्या के मामले में न्यायिक जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

यह याचिका वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की है। उन्होंने अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराने की मांग की थी। साथ ही याचिका में 2017 से उत्तर प्रदेश में अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच के लिए भी एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग की गई थी। याचिका पर जस्टिस एस. रविन्द्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ 28 अप्रैल को सुनवाई करेगी।

इसके अलावा, पूर्व IPS अभिताभ ठाकुर ने भी अतीक-अशरफ मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशिन दायर की है।

पुलिस घेरे में हुई थी अतीक-अशरफ की हत्या
अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल की रात करीब 10.30 बजे पुलिस कस्टडी में प्रयागराज में हत्या कर दी गई थी। इस दोहरे हत्याकांड को अरुण मौर्या, सनी और लवलेश तिवारी ने अंजाम दिया। तीनों पत्रकार बनकर पुलिस के काफिले के नजदीक पहुंचे और जैसे ही अतीक और उसके भाई अशरफ ने मीडिया से बात करना शुरू की, तीनों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान करीब 18 राउंड गोलियां चलीं, जिनमें से 8 गोली अतीक अहमद को लगीं। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

Share this story