श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह मामला:मथुरा कोर्ट ने अमीन को सौंपी रिट रिपोर्ट, अब सर्वे के लिए टीम जाएगी

श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह मामला:मथुरा कोर्ट ने अमीन को सौंपी रिट रिपोर्ट, अब सर्वे के लिए टीम जाएगी

Newspoint24/newsdesk/एजेंसी इनपुट के साथ

मथुरा । श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में मथुरा कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज नीरज गोंड ने रिट रिपोर्ट कोर्ट अमीन को सौंपी। कोर्ट अमीन शिशुपाल यादव ने रिट रिपोर्ट को रिसीव किया। रिट रिपोर्ट लेने के बाद अमीन यह तय करेंगे कि किस दिन सर्वे के लिए मौके पर जाना है। मौके पर पहुंच कर कोर्ट अमीन पक्षकार और प्रतिवादियों को भी बुलाएंगे। कोर्ट अमीन मौके पर जाकर शाही ईदगाह का सर्वे करेंगे। उसकी रिपोर्ट और नक्शा बनाकर 17 अप्रैल से पहले कोर्ट में पेश करेंगे।

कोर्ट अमीन को किसी भी विवादित स्थल का सर्वे करने के लिए रिट रिपोर्ट जरूरी होती है। रिट रिपोर्ट में अमीन को वाद की प्रति, आदेश की कॉपी, पक्षकार का प्रार्थना पत्र और आदेश की कॉपी न्यायालय देता है। यह रिट रिपोर्ट मिलने के बाद ही अमीन मौके पर सर्वे के लिए जाते हैं। बिना रिट रिपोर्ट लिए अमीन मौके पर नहीं जा सकते।

कोर्ट ने आदेश में यह लिखा
29 मार्च को मथुरा की सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हिंदू सेना के प्रार्थना पत्र पर शाही ईदगाह के अमीन सर्वे करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने हिंदू सेना द्वारा 8 दिसंबर 2022 को दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र पर अमीन रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए थे। लेकिन, प्रतिवादी पक्ष ने यह कहते हुए आदेश का अनुपालन नहीं होने दिया कि उनको सुने बिना यह आदेश दिया है। कोर्ट ने इसके बाद प्रतिवादियों को अपनी बात रखने का अवसर दिया। इसके बाद 29 मार्च को कोर्ट ने 8 दिसंबर को दिए आदेश का अनुपालन करने के लिए दोबारा आदेश दे दिए।

हिंदू सेना ने दाखिल किया था प्रार्थना पत्र
श्री कृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह मामले में हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने भगवान बाल श्री कृष्ण की तरफ से मथुरा कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार ने कोर्ट से मांग की कि श्री कृष्ण जन्म स्थान की जमीन पर बनी शाही ईदगाह की कोर्ट अमीन रिपोर्ट मंगाई जाए। जिससे मौके की स्थिति साफ हो सके।

Share this story