मुख्तार को 10, अफजाल को 4 साल की सजा:बसपा सांसद अफजाल की संसद सदस्यता जाएगी; गैंगस्टर केस में फैसला

मुख्तार को 10, अफजाल को 4 साल की सजा:बसपा सांसद अफजाल की संसद सदस्यता जाएगी; गैंगस्टर केस में फैसला

Newspoint24/newsdesk/एजेंसी इनपुट के साथ

गाजीपुर । माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की MP/MLA कोर्ट ने 10 साल और उसके भाई बसपा सांसद अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई है। मुख्तार पर 5 लाख और अफजाल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगाया है। अफजाल को कड़ी सुरक्षा के बीच गाजीपुर जेल भेज दिया गया है। मुख्तार पहले से ही बांदा जेल में बंद है। इससे पहले तक सांसद अफजाल जमानत पर था।

मुख्तार की पेशी जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जबकि अफजाल खुद कोर्ट पहुंचा। अफजाल को दो साल से ज्यादा की सजा हुई है। ऐसे में उसकी संसद सदस्यता जाना तय है। सरकारी वकील नीरज श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि की है।​​​​ अंसारी भाई 30 दिन के अंदर फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकेंगे।

2007 में दर्ज हुआ था गैंगस्टर का केस
अंसारी भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट का ये मामला 2007 में कृष्णानंद राय की हत्या के दो साल बाद दर्ज किया गया था। केस में राय की हत्या के बाद हुई आगजनी और कारोबारी नंद किशोर रुंगटा की अपहरण-हत्या को आधार बनाया गया था। कृष्णानंद राय की हत्या मामले में कोर्ट अंसारी भाइयों को बरी कर चुका है। लेकिन, गैंगस्टर एक्ट का यह मामला इसी से जुड़ा है।

23 सितंबर 2022 को दोनों भाई पर गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप तय हुए थे। इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला आना था। हालांकि, जज के छुट्‌टी पर जाने से सुनवाई टल गई थी।

हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत
पिछले दिनों अफजाल अंसारी ने कहा था, "हम पर हत्या का जो केस लगाया था उसमें कोर्ट बरी कर चुका है। ऐसे में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे का कोई आधार नहीं बनता है। कोर्ट पर भरोसा है।" दरअसल, हत्या से बरी होने की बात को आधार बनाते हुए अफजाल गैंगस्टर केस के खिलाफ हाईकोर्ट गया था। हालांकि, वहां राहत नहीं मिली थी।

8 महीने में मुख्तार को चौथी सजा
मुख्तार अंसारी को 22 सितंबर 2022 से 29 अप्रैल 2023 तक कुल 4 मामलों में सजा मिल चुकी है। 22 सितंबर 2022 को मुख्तार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 7 साल और अगले ही दिन जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने गैंगस्टर मामले में 5 साल की सजा सुनाई थी।

इसके 85 दिन बाद यानी 15 दिसंबर 2022 को मुख्तार को कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय मर्डर और एडिशनल एसपी पर हमले समेत कुल 5 मामलों में 10 साल की सजा हुई। आज गैंगस्टर मामले में मुख्तार को 10 साल की सजा हुई है।

यह मुख्तार अंसारी का भाई अफजाल अंसारी है। फिलहाल वह बसपा से सांसद है, लेकिन 2 साल से अधिक की सजा हुई है ऐसे में उसकी सांसदी जाना तय है।

यह मुख्तार अंसारी का भाई अफजाल अंसारी है। फिलहाल वह बसपा से सांसद है, लेकिन 2 साल से अधिक की सजा हुई है ऐसे में उसकी सांसदी जाना तय है।

लड़ाई खत्म नहीं हुई- पीयूष राय
अंसारी भाइयों को सजा मिलने के बाद कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने कहा, ''मेरे पिता की जब हत्या की गई, तो उनकी शिखा काट दी गई थी। अपराधियों ने एक व्यक्ति की शिखा नहीं काटी थी, वो एक समाज और संस्कार की शिखा थी। मुझ जैसे तमाम युवा आज भी वो शिखा प्रतिशोध के लिए रखते हैं।

आज न्यायपालिका ने उस शिखा का मान-मर्यादा बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए मैं न्यायपालिका का आभार व्यक्त करता हूं। 2019 को जब सभी बरी हो गए थे, तो लगा था कि दोबारा से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। आज के फैसले के बाद खुशी है, लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है।''

​​​मुख्तार के बेटे के खिलाफ NBW जारी
माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के खिलाफ मऊ कोर्ट ने शनिवार को NBW जारी किया है। विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान हेट स्पीच मामले में उमर के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी भी प्रॉपर्टी मामले में फरार है।

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