महिला से अश्लीलता-जातिसूचक टिप्पणी में कबीरमठ के महंत को जेल:कोर्ट ने मूलगादी महंत की जमानत खारिज की

महिला से अश्लीलता-जातिसूचक टिप्पणी में कबीरमठ के महंत को जेल

Newspoint24/newsdesk/एजेंसी इनपुट के साथ

 

वाराणसी । कबीर मठ के महंत विवेक दास को महिला से अश्लीलता करने के मामले में जज ने जेल भेज दिया। SC/ST कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने महंत के खिलाफ दर्ज परिवार में उनकी अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया। जमानत के लिए दायर याचिका को खारिज करते हुए जेल भेज दिया।

मामले में महिला ने थाने में केस नहीं दर्ज किए जाने पर कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। न्यायालय ने आरोपी को कोर्ट में तलब किया था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ पीड़ित पक्ष के वकील ने मजबूत साक्ष्य पेश किए। जज ने न्यायिक रिमांड पर 14 दिन के लिए जेल भेज दिया।

वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायालय के SC/ST कोर्ट में जज अनिल कुमार पंचम ने महिला की ओर से दायर परिवाद की सुनवाई की। मार्च 2022 में दाखिल परिवार में महिला ने कबीर मठ के महंत विवेक दास पर अश्लीलता का आरोप लगाया। बताया कि वह कबीरचौरा मठ में गई थी। महंत ने साथियों की मौजूदगी में अश्लील टिप्पणियां की। SC/ST कोर्ट ने वारंट जारी करते हुए महंत को तलब किया। लेकिन उसकी याचिका पर अग्रिम जमानत दे दी।

3 मार्च को अग्रिम जमानत अवधि समाप्त होने के साथ महंत विवेक दास कोर्ट में पहुंचे और जमानत याचिका दायर की। उन्होंने बीमारी और हार्ट सर्जरी के चलते जमानत की गुहार लगाई, हालांकि जज अनिल कुमार पंचम ने याचिका को रद्द करते हुए जमानत खारिज कर दी। कड़ी सुरक्षा के बीच महंत को जिला कारागार में निरुद्ध किया गया।

उत्तराधिकारी ने बताया जमीन कब्जाने का षडयंत्र

कबीर मठ मूलगादी कबीरचौरा के महंत विवेक दास के खिलाफ दर्ज परिवाद और महंत को जेल जाने पर अनुयायियों में रोष है। कबीर मठ मूलगादी के उत्तराधिकारी प्रमोद दास ने बताया कि महिला का आरोप पूरी तरह से मनगढंत है। उसने फर्जी मामला पेश किया है।

दरअसल पूरा विवाद अश्लीलता नहीं बल्कि जमीन और मठ की संपत्ति पर कब्जे का है। न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए उच्च अदालत में अपील दायर करेंगे और कोर्ट में जमानत की गुहार लगाएंगे।

विवेक दास पर पहले भी दर्ज हो चुका केस

वाराणसी के चेतगंज थाने में पिछले दिनों कबीर मठ के महंत विवेक दास सहित 9 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई अदालत के आदेश से कबीर चौरा स्थित कबीर मठ निवासी 80 वर्षीय बाबा प्रह्लाद दास के प्रार्थना पत्र के आधार पर की गई थी।

मुकदमे में महंत विवेक दास के अलावा अन्य आरोपियों में कबीर मठ के रामदास व प्रमोद दास, कबीर चौरा के डॉ. दीपक मलिक, चेतगंज के त्रिभुवन प्रसाद, सीतापुर रामनगर के आनंद दास और नगर निगम के चेतगंज वार्ड के कर अधीक्षक, सर्किल क्लर्क व इंस्पेक्टर के नाम शामिल हैं। कबीर चौरा मठ पर श्री सद्गुरु कबीर मंदिर सोसाइटी रजिस्टर्ड संस्था है। संस्था के 23वें आचार्य वर्ष 1993 में विवेक दास बनाए गए थे।

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