भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा:आगरा में 2011 में टोरंट अधिकारी से मारपीट की थी; 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा:आगरा में 2011 में टोरंट अधिकारी से मारपीट की थी; 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

Newspoint24/newsdesk/एजेंसी इनपुट के साथ

आगरा । इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को MP/MLA कोर्ट ने शनिवार को 2 साल के कारावास और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। उन्हें बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी के टोरंट अधिकारी से मारपीट और बलवा करने का दोषी करार दिया गया।

कठेरिया केंद्रीय राज्यमंत्री भी रह चुके हैं। घटना के समय वे आगरा के सांसद थे। 2 साल की सजा होने के बाद रामशंकर कठेरिया की संसद की सदस्यता जा सकती है। मामला 16 नवंबर 2011 का है।

आगरा के एमपी/एमएलए कोर्ट पहुंचे सांसद रामशंकर कठेरिया।

आगरा के एमपी/एमएलए कोर्ट पहुंचे सांसद रामशंकर कठेरिया।

2011 में की थी टोरंट अधिकारी से मारपीट
जिस घटना में कठेरिया को सजा सुनाई गई है, वह 16 नवंबर 2011 की दोपहर करीब 12.10 बजे की है। टोरंट पावर लिमिटेड, आगरा के साकेत मॉल स्थित ऑफिस में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे थे। तभी स्थानीय सांसद रामशंकर कठेरिया 10-15 समर्थकों के साथ आए और भावेश रसिक लाल शाह के साथ मारपीट शुरू कर दी।

इसमें शाह को काफी चोटें आई थीं। इस घटना की टोरंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने हरीपर्वत थाने में तहरीर दी थी। इस पर रामशंकर कठेरिया और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। थाना हरीपर्वत पुलिस ने कठेरिया के खिलाफ ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इसी मामले में गवाही और बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फैसला सुनाया गया।

सांसद कठेरिया बोले-आगे अपील करूंगा

सांसद रामशंकर कठेरिया ने कोर्ट से निकलने के बाद कहा कि अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए आगे अपील करूंगा।

कोर्ट से बाहर निकलने के बाद सांसद रामशंकर कठेरिया ने बताया, "समसाबाद रोड पर एक महिला कपड़ों पर प्रेस करती थी। उनका एक टोरंट से जुड़ा मामला था। उनका बिल ज्यादा आ गया था। वो मेरे पास अपनी शिकायत लेकर आईं। फिर मैंने टोरंट के अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने कहा कि बिल ठीक कर दिया जाएगा। उसके 8 दिन बाद महिला अपने बच्चों को लेकर फिर से मेरे पास आई और कहा कि मेरा बिल कम नहीं हुआ है। मैं सुसाइड कर लूंगी और रोने लगी।''

उन्होंने बताया, ''इसके बाद मैं वहां से उठकर टोरंट के ऑफिस गया। वहां मैंने कहा तो बिल ठीक हो गया। चूंकि उस समय शायद बसपा की सरकार थी और राजनीति के चलते मेरे ऊपर कई मुकदमे लिखे गए थे। उसी क्रम में यह मुकदमा भी लिखा गया था। उसमें जो वादी थे, उन्होंने लिखा कि सांसद जी ने ऐसा कुछ किया नहीं।

जो गवाह थे, उन्होंने कहा कि सांसद जी को तो हमने ऑफिस में देखा भी नहीं। इन सबके बावजूद धारा 300 और 147 में मुकदमा लिखा गया। इसमें शनिवार को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है, साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मैं माननीय कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, स्वीकार करता हूं। अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए आगे अपील करूंगा।"

कठेरिया का विवादों से पुराना नाता
सांसद कठेरिया के सुरक्षाकर्मियों ने 6 जुलाई, 2019 को आगरा के रहनकला टोल पर टोलकर्मियों के साथ मारपीट की थी। टोल प्लाजा पर लगे CCTV के फुटेज में कठेरिया टोलकर्मी को थप्पड़ मारते हुए दिख रहे थे। कठेरिया के सुरक्षाकर्मियों ने टोलकर्मियों की डंडों से पिटाई की थी। फायरिंग भी की थी। इस मामले में भी केस दर्ज हुआ था।

सांसद रामशंकर कठेरिया आगरा से दो बार सांसद रहे हैं। पहली बार 2009 में वह आगरा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। इसके बाद 2014 में भाजपा ने दोबारा टिकट दिया और उन्होंने जीत दर्ज की।

2014 में मोदी सरकार में उन्हें केंद्रीय मानव संसाधन राज्यमंत्री बनाया गया था। इसके बाद वह एससी आयोग के अध्यक्ष भी रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने आगरा से उनका टिकट काट दिया। उनकी जगह वर्तमान में केंद्रीय राज्यमंत्री और सांसद प्रो. एसपी सिंह बघेल को टिकट दिया गया था। वहीं, रामशंकर कठेरिया को इटावा से टिकट दिया गया था।

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