अवधेश राय हत्याकांड : मौखिक बहस की नहीं मिली इजाजत

अवधेश राय हत्याकांड : मौखिक बहस की नहीं मिली इजाजत

Newspoint24/newsdesk/एजेंसी इनपुट के साथ

वाराणसी । विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) अवनीश गौतम की अदालत ने शनिवार को अवधेश राय हत्याकांड मामले में वादी पक्ष के अधिवक्ता को मौखिक बहस करने की इजाजत नहीं दी। अदालत ने आदेश में कहा कि विधिक प्राविधान के तहत उसी पक्ष को दोबारा मौखिक बहस का अवसर दिए जाने का कोई आधार नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि वादी के अधिवक्ता लिखित रूप से अपनी दलीलें दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त वह बहस में जिला शासकीय अधिवक्ता को उचित सहयोग प्रदान कर सकते हैं। न्यायालय की अनुमति से किसी तथ्य व बिंदु विशेष के संबंध में अवगत भी करा सकते हैं। इस आदेश के बाद मुख्तार अंसारी की ओर से उनके अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने बहस प्रारंभ की। अदालत ने इसे जारी रखते हुए अगली सुनवाई के लिए 18 अप्रैल की तिथि मुकर्रर की है।

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