स्वामी प्रसाद और बेटी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट:संघमित्रा पर बिना तलाक शादी करने का आरोप

स्वामी प्रसाद और बेटी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट:संघमित्रा पर बिना तलाक शादी करने का आरोप
दीपक कुमार स्वर्णकार ने खुद को संघमित्रा का पति बताते हुए लखनऊ कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें गुमराह करके संघमित्रा से शादी करवाने, जानलेवा हमला करवाने और लोकसभा चुनाव 2019 में चुनाव आयोग को दिए शपथ पत्र में विवाह के संबंध में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया था।

Newspoint24/newsdesk/एजेंसी इनपुट के साथ

 

लखनऊ। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा समेत 5 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। सभी को गुरुवार 4 अप्रैल को लखनऊ की MP-MLA कोर्ट में पेश होना था। मगर पेश नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने गिरफ्तार वारंट जारी कर दिया। मामला 2021 का है।

दीपक कुमार स्वर्णकार ने खुद को संघमित्रा का पति बताते हुए लखनऊ कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें गुमराह करके संघमित्रा से शादी करवाने, जानलेवा हमला करवाने और लोकसभा चुनाव 2019 में चुनाव आयोग को दिए शपथ पत्र में विवाह के संबंध में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया था।

दीपक कुमार ने बौद्ध धर्म के तहत शादी का दावा किया है। यह तस्वीर संघमित्रा की शादी की बताई जाती है।

(दीपक कुमार ने बौद्ध धर्म के तहत शादी का दावा किया है। यह तस्वीर संघमित्रा की शादी की बताई जाती है।)

MP-MLA कोर्ट ने संघमित्रा मौर्य को धोखाधड़ी और बगैर तलाक के दूसरी शादी के मामले तलब किया था। इसके साथ ही कोर्ट ने उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य, मां शिवा मौर्य, भाई उत्कृष्ट मौर्य, नीरज तिवारी, सूर्य प्रकाश शुक्ला उर्फ पिंटू शुक्ला और रितिक सिंह को मारपीट, जान से मारने की धमकी देने, साजिश की धाराओं का आरोपी बनाते हुए समन जारी किया था।

सभी को 6 जनवरी 2024 को पेश होना था। मगर पेश नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने 4 अप्रैल की तारीख लगा दी थी। आज कोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन आज भी कोई पेश नहीं हुआ। इसके बाद कोर्ट ने वारंट जारी किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।

बौद्ध प्रथा से विवाह, सामाजिक नहीं करने पर विवाद हुआ
दीपक का कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले उसने और भाजपा सांसद मौर्य ने बौद्ध प्रथा से विवाह कर लिया था, हालांकि दोनों के बीच शादी का खुलासा चुनाव के बाद करने की सहमति बनी थी। आरोप है कि चुनाव के बाद जब उसने विवाह को सामाजिक मान्यता देने की बात कही, तो भाजपा सांसद का बर्ताव बदल गया।

दीपक का कहना है कि अब वह इंदिरा नगर में अलग रहते हैं, लेकिन उसे फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकियां मिल रही हैं। मैंने कोर्ट से अपील की है कि गाजीपुर थाने की पुलिस मेरा उत्पीड़न कर रही है। कोर्ट पुलिस मेरी रक्षा करे।

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