चेतगंज थाना प्रभारी के खिलाफ वाराणसी की कोर्ट का सख्त रुख,  हाजिर होने का फरमान सुनाया , जानें क्या है पूरा मामला

चेतगंज थाना प्रभारी के खिलाफ वाराणसी की कोर्ट का सख्त रुख हाजिर होने का फरमान सुनाया , जानें क्या है पूरा मामला

Newspoint24/newsdesk/एजेंसी इनपुट के साथ
 

वाराणसी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पंचम) उज्ज्वल उपाध्याय की कोर्ट ने चेतगंज थाना प्रभारी को तलब किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि चेतगंज थाना प्रभारी आगामी 2 दिसंबर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हों। प्रकरण नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से संबंधित है।

 

वर्ष 2020 में दाखिल की गई थी कंप्लेंट

वाराणसी सिविल कोर्ट के एडवोकेट अंशुमान त्रिपाठी ने बताया कि हसीन अहमद उनके क्लाइंट हैं। वर्ष 2020 में हसीन अहमद ने नगर निगम के जलकल संस्थान के ठेकेदार विनय श्रीवास्तव के खिलाफ कोर्ट में कंप्लेंट दाखिल की थी। ठेकेदार विनय श्रीवास्तव पर आरोप है कि उसने हसीन अहमद को 10 लाख रुपए का जो चेक दिया था वह बैंक में बाउंस कर गया था।

इस मुकदमे में चेतगंज थाना प्रभारी कई डेट बीत जाने के बाद भी अभियुक्त विनय श्रीवास्तव के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट तामील नहीं करा पा रहे हैं। ऐसा चेतगंज थाना प्रभारी द्वारा जान-बूझकर किया गया है। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए चेतगंज थाना प्रभारी को 2 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से तलब होने का आदेश दिया है।

 

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