हाईकोर्ट में हुई विधायक इरफान सोलंकी मामले की सुनवाई, नहीं मिली राहत

 हाईकोर्ट में हुई विधायक इरफान सोलंकी मामले की सुनवाई, नहीं मिली राहत

Newspoint24/newsdesk/एजेंसी इनपुट के साथ 

कानपुर। सपा विधायक इरफान सोलंकी की घर फूंकने और फर्जी आधार कार्ड से यात्रा करने के मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें न्यायालय ने एक मामले में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी, जबकि दूसरे मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।

उल्लेखनीय है कि सपा विधायक इरफान सोलंकी और भाई रिजवान के खिलाफ जाजमऊ थाने में बीते साल सात नवंबर को पुलिस ने पड़ोस में रहने वाली महिला के प्लाट पर कब्जा करने के लिए घर फूंकने का मुकदमा दर्ज किया था।

इसी दौरान इरफान के खिलाफ दूसरी एफआईआर ग्वालटोली थाने की पुलिस ने दर्ज की, जिसमें यह आरोप है कि वह फर्जी आधार कार्ड से दिल्ली एवं मुंबई की हवाई यात्रा करने गए थे। जांच के बाद पुलिस ने दोनों मामलों में न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की है। सेशन कोर्ट ने दोनों मामलों में सुनवाई के बाद इरफान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

इरफान के अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने गुरुवार को बताया कि दोनों ही मामलों में जमानत के लिए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट में याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान महिला का घर फूंकने के मामले में इरफान की जमानत याचिका खारिज कर दी तथा फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।

जमानत के लिए विधायक का परिवार जाएगा सुप्रीम कोर्ट

सेशन और हाईकोर्ट से इरफान की जमानत याचिका खारिज होने के बाद परिजन अब जमानत के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। उनका परिवार दावा कर रहा था कि इरफान बेगुनाह है। साक्ष्यों के आधार पर उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन, पुलिस की दलीलें भारी पड़ीं और हाईकोर्ट से भी इरफान को राहत नहीं मिली। अधिवक्ता कहना है कि अब सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेंगे।

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