सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट #एकनाथ शिंदे गुट

Newspoint24/newsdesk/एजेंसी इनपुट के साथ

 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर शिंदे गुट को नोटिस जारी किया है। नोटिस स्पीकर राहुल नार्वेकर के उस आदेश पर दिया गया, जिसमें उन्होंने शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को असली शिवसेना घोषित किया है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मुख्यमंत्री शिंदे और अन्य विधायकों से दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

दरअसल, स्पीकर ने 10 जनवरी को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत उनके गुट के 16 विधायकों को अयोग्य करार देने की उद्धव गुट की अपील खारिज कर दी थी। यानी इन सबकी सदस्यता बरकरार रहेगी। इसके साथ ही स्पीकर ने कहा था कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। इसी के खिलाफ उद्धव गुट ने 15 जनवरी को कोर्ट में याचिका दायर की थी।

स्पीकर के फैसला सुनाने के बाद मुंबई में शिंदे गुट की शिवसेना के ऑफिस के बाहर जश्न मनाया गया था।

स्पीकर के फैसला सुनाने के बाद मुंबई में शिंदे गुट की शिवसेना के ऑफिस के बाहर जश्न मनाया गया था।

उद्धव गुट के 14 विधायकों की सदस्यता भी बरकरार रखी थी
महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट के 16 विधायकों के साथ उद्धव गुट के 14 विधायकों की सदस्यता भी बरकरार रखी थी। यानी महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम में दोनों गुटों में किसी की विधायकी नहीं गई।

अब पढ़िए स्पीकर के फैसले की 5 अहम बातें....

  1. शिंदे के पास शिवसेना के 55 में से 37 विधायक हैं। उनके नेतृत्व वाला गुट ही असली शिवसेना है। चुनाव आयोग ने भी यही फैसला दिया था।
  2. शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटाने का फैसला उद्धव का था, पार्टी का नहीं। शिवसेना संविधान के अनुसार पक्ष प्रमुख अकेले किसी को पार्टी से नहीं निकाल सकते।
  3. शिवसेना के 1999 के संविधान आधार माना गया। 2018 का संशोधित संविधान चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है, इसलिए उसे मान्य नहीं किया गया।
  4. 21 जून 2022 को फूट के बाद शिंदे गुट ही असली शिवसेना था। उद्धव गुट के सुनील प्रभु का व्हिप उस तारीख के बाद लागू नहीं होता है, इसीलिए व्हिप के तौर पर भरत गोगावले की नियुक्ति सही है।
  5. शिंदे गुट की तरफ से उद्धव गुट के 14 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग खारिज की गई। फैसले में कहा गया कि शिंदे गुट ने विधायकों पर केवल आरोप लगाए हैं और उनके समर्थन में कोई सबूत नहीं दिए हैं।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 29 अक्टूबर 2023 को विधायकों की अयोग्यता मामले पर बयान दिया था। उन्होंने मराठी मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। उनका केस मजबूत है।

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 29 अक्टूबर 2023 को विधायकों की अयोग्यता मामले पर बयान दिया था। उन्होंने मराठी मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। उनका केस मजबूत है।

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