अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकार एवं सुरक्षा" विषय पर जागरूकता शिविर
 

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकार एवं सुरक्षा" विषय पर जागरूकता शिविर

Newspoint24/newsdesk/एजेंसी इनपुट के साथ

कटिहार। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार मंगलवार को कटिहार जंक्शन परिवार में "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकार एवं सुरक्षा" विषय पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

कटिहार में यह शिविर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कटिहार हेमंत कुमार त्रिपाठी के निर्देश पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार अनिल कुमार राम के द्वारा दिशा प्रोजेक्ट के तहत किया गया। शिविर में रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी राम मनोहर चौधरी, समादेष्टा, रेलवे सुरक्षा बल के कमल सिंह आरपीएफ डीएसपी देवेन्द्र कुमार सहित निजी संगठन के कई अधिकारियों ने भाग लिया।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989और नियम 1995 पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा इस एक्ट के तहत समाज में छुआछुत, भेदभाव, इस वर्ग के जमीन को कब्ज़ा करना, धार्मिक स्थल पर प्रवेश करने से रोकना, सार्वजनिक जगह पर भेदभाव, मुछ रखने या घोड़े पर चढ़ने का विरोध करना अपराध माना जाता है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इस वर्ग के लोगों के लिए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजना, छात्रवृति योजना, प्रतिकर योजना आदि पर विस्तार से चर्चा की।
 

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