सोनिया के घर शिफ्ट होंगे राहुल, सामान भेजा जा रहा:राहुल ने कहा था- इस सरकारी बंगले से अच्छी यादें जुड़ीं

rahul gandhi

Newspoint24/newsdesk/एजेंसी इनपुट के साथ

नई दिल्ली । राहुल गांधी सरकारी बंगला छोड़ने के बाद सोनिया गांधी के घर (10 जनपथ) शिफ्ट हो रहे हैं। उनका सामान शिफ्ट किया जा रहा है। वे जल्द ही यहां रहने लगेंगे। 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में उन्हें 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि कुछ ही देर में उन्हें जमानत भी दे दी थी।

इसके अगले दिन राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। जिसके बाद 27 मार्च को उन्हें बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया। नोटिस मिलने के बाद राहुल ने कहा था कि सरकारी बंगले से उनकी कई अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तब उन्हें अपने या सोनिया के बंगले में शिफ्ट होने का सुझाव दिया था।

अमेठी से सांसद बनने के बाद 2005 में सरकारी बंगला दिया गया था
राहुल को 27 मार्च को लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने 12 तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भेजा था। बंगला खाली करने के लिए 24 अप्रैल तक का समय दिया गया था। नोटिस मिलने के अगले दिन राहुल ने लोकसभा सचिवालय के डिप्टी सेक्रेटरी डॉ. मोहित रंजन को लिखित जवाब भेजा।

राहुल ने अपने जवाब में लिखा- मैं 4 बार लोकसभा सांसद चुना गया। यह लोगों का जनादेश है, जिसके लिए मैं लोगों का शुक्रगुजार हूं। मेरी इस घर से कई अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं नोटिस में दिए गए आदेश का पालन करूंगा। 2004 में अमेठी से पहली बार सांसद चुने जाने पर राहुल को यह बंगला 2005 में अलॉट किया गया था।

राहुल की सांसदी और बंगला जाने की कहानी सिलसिलेवार पढ़िए…

23 मार्च: मानहानि केस में राहुल को सजा मिली

राहुल का ये वीडियो 23 मार्च का सूरत एयरपोर्ट का है। इसी दिन सूरत कोर्ट का फैसला आया था।

राहुल का ये वीडियो 23 मार्च का सूरत एयरपोर्ट का है। इसी दिन सूरत कोर्ट का फैसला आया था।

सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल को 2 साल कैद की सजा सुनाई। हालांकि 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई। उन्होंने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसके बाद गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था।

24 मार्च: राहुल की संसद सदस्यता रद्द

राहुल 24 मार्च की सुबह लोकसभा पहुंचे थे, यहां उन्होंने अडाणी मुद्दे पर बात की थी।

राहुल 24 मार्च की सुबह लोकसभा पहुंचे थे, यहां उन्होंने अडाणी मुद्दे पर बात की थी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता 24 मार्च दोपहर करीब 2.30 बजे रद्द कर दी गई। वह केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य थे। लोकसभा सचिवालय ने पत्र जारी कर इस बात की जानकारी दी। लोकसभा की वेबसाइट से भी राहुल का नाम हटा दिया गया।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के एक फैसले में कहा था कि अगर कोई भी सांसद या विधायक निचली अदालत में दोषी पाया गया तो वह संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य होगा। इसी नियम के तहत राहुल की संसद सदस्यता रद्द हुई है।

25 मार्च: राहुल ने 28 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की

सांसदी जाने के बाद राहुल ने 25 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने कहा, 'भाजपा ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। कभी OBC की बात करेगी, कभी विदेश में दिए बयान की बात करेगी। ये लोग मेरी सदस्यता रद्द करके मुझे रोक नहीं सकते। चाहे मुझे सदस्यता मिले, ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे स्थायी रूप से डिसक्वालिफाई कर दें, तो भी मैं अपना काम करूंगा। मैं संसद के अंदर रहूं या बाहर, कोई फर्क नहीं पड़ता।

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