शाहजहां की कस्टडी लेने पहुंची CBI खाली हाथ लौटी:बंगाल पुलिस हेडक्वार्टर में 2 घंटे इंतजार किया

शाहजहां शेख

 Newspoint24/newsdesk/एजेंसी इनपुट के साथ

 

कोलकाता कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मंगलवार को शाहजहां शेख की कस्टडी CBI को नहीं मिली। केंद्रीय जांच एजेंसी बंगाल पुलिस के हेडक्वार्टर से 2 घंटे के इंतजार के बाद खाली हाथ लौट गई।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शाम 4.30 बजे तक शेख को सीबीआई को हैंडओवर करने के आदेश दिए थे। इसके अलावा, शेख का केस CBI को ट्रांसफर करने को भी कहा था।

साथ ही इस केस से जुड़े सभी कागजात देने का भी आदेश दिया था। इसके बाद शाम 4:40 बजे CBI की टीम उसे लेने के लिए भवानी भवन पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची थी।

इस बीच राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

शेख शाहजहां की ये तस्वीर 29 फरवरी की बशीरहाट कोर्ट की है। तब उसे 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया था।

(शेख शाहजहां की ये तस्वीर 29 फरवरी की बशीरहाट कोर्ट की है। तब उसे 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया था।)

हाईकोर्ट ने कहा- बंगाल पुलिस का रवैया पक्षपातपूर्ण
ED की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा, 'पश्चिम बंगाल पुलिस का रवैया पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है। इसे देखते हुए निष्पक्ष और ईमानदार जांच की जरूरत है। हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि राज्य की एजेंसियों से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है।'

कोर्ट ने कहा, 'बंगाल पुलिस आरोपी को बचाने के लिए लुका-छिपी का खेल रही है। आरोपी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है। वह बंगाल पुलिस की जांच को प्रभावित कर सकता है।'

दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने ED की सीबीआई को केस ट्रांसफर करने की याचिका पर सोमवार को फैसला रिजर्व रखा था। इस साल 5 जनवरी को शेख के लोगों ने छापेमारी के दौरान ईडी के टीम पर हमला किया था।

ईडी और राज्य सरकार ने अलग-अलग याचिकाएं दायर कर सिंगल बेंच के 17 जनवरी के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें बेंच ने ED अधिकारियों पर भीड़ के हमले की जांच के लिए सीबीआई और राज्य पुलिस की जॉइंट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित करने का आदेश दिया था।

 

ED शाहजहां की 14 अचल संपत्तियां कुर्क कीं
ED ने मंगलवार को जानकारी दी कि शाहजहां शेख की 12.78 करोड़ रुपए की 14 अचल संपत्तियों कुर्क की गई हैं। इनमें सरबेरिया, संदेशखाली और कोलकाता में अपार्टमेंट, कृषि भूमि, मछली पालन की जमीन के अलावा जमीन और मकान शामिल हैं। वहीं, दो बैंक अकाउंट भी सीज किए गए हैं।

अब आगे क्या होगा
हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस के सदस्यों के साथ एक SIT एसआईटी गठित करने के पहले के आदेश को भी रद्द कर दिया और राज्य को सभी कागजात तुरंत CBI को ट्रांसफर करने को कहा। अब नजात पुलिस स्टेशन और बोनगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज तीन मामलों को सीबीआई को सौंपा जाएगा। इनके अलावा शेख पर अलग-अलग अपराधों में 42 से ज्यादा मामले दर्ज हैं।

शेख को ED की टीम पर हमले के केस में 29 फरवरी को नॉर्थ 24 परगना के मीनाखान इलाके से गिरफ्तार किया गया था। वह 55 दिन से फरार था। फिलहाल वो अभी 10 दिन की पुलिस रिमांड पर है।

5 जनवरी को ED की टीम संदेशखाली में शेख शाहजहां के घर रेड डालने पहुंची थी। तब भीड़ ने टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें ED अधिकारी घायल हो गए थे।

5 जनवरी को ED की टीम संदेशखाली में शेख शाहजहां के घर रेड डालने पहुंची थी। तब भीड़ ने टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें ED अधिकारी घायल हो गए थे।

महिला अयोग ने राष्ट्रपति शासन की मांग की
इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू से मिलकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। आयोग की टीम मंगलवार को राष्ट्रपति से मिलने पहुंची थी। टीम ने संदेशखाली में पीड़ित महिलाओं के बयानों की रिपोर्ट उन्हें सौंपी। इसमें पुलिस अधिकारियों, TMC नेता शाहजहां शेख और उसके गिरोह पर महिलाओं के शोषण और जमीनों पर कब्जे के आरोप हैं।

बेल के लिए वकील हाईकोर्ट पहुंचे थे, कोर्ट ने कहा- गिरफ्तार ही रहने दो
29 फरवरी को गिरफ्तारी के तुरंत बाद शेख शाहजहां के वकील जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने कहा था- उसे गिरफ्तार ही रहने दो। अगले 10 साल तक ये आदमी आपको बहुत व्यस्त रखेगा। आपको इस केस के अलावा कोई और चीज देखने का मौका नहीं मिलेगा।

उसके खिलाफ 42 केस दर्ज हैं। वो फरार भी था। जो कुछ भी आपको चाहिए, आप 4 मार्च को आइए। हमारे पास उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। हालांकि 4 मार्च की जगह 5 मार्च को सुनवाई हुई।

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