10 साल से जेल में बंद आसाराम को उम्रकैद , सूरत की शिष्या से आश्रम में किया था दुष्कर्म

10 साल से जेल में बंद आसाराम को उम्रकैद , सूरत की शिष्या से आश्रम में किया था दुष्कर्म

Newspoint24/newsdesk/एजेंसी इनपुट के साथ 

गांधीनगर । सूरत की एक महिला से रेप के मामले में 81 साल के आसाराम को मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। गुजरात के गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम को सोमवार को दोषी करार दिया था। इससे पहले जोधपुर कोर्ट ने 25 अप्रैल 2018 को यूपी की एक नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। तब से वह जोधपुर की जेल में बंद है।

22 साल पुराना है केस
10 साल से जेल में बंद आसाराम के खिलाफ दुष्कर्म का यह मामला 22 साल पुराना है। तब अक्टूबर 2013 में अहमदाबाद के चांदखेड़ा थाने में FIR दर्ज हुई थी। FIR के मुताबिक, महिला के साथ अहमदाबाद शहर के बाहर बने आश्रम में 2001 से 2006 के बीच कई बार दुष्कर्म किया गया। महिला तब आसाराम के आश्रम में थी। मामले में पुलिस ने जुलाई 2014 में चार्जशीट दाखिल की थी।

  

2006 में शिष्या आश्रम से भागने में सफल रही थी, पढ़िए 12 बड़ी बातें

 

1. अभियोजन(prosecution) पक्ष ने कहा कि सेशन कोर्ट के जज डीके सोनी ने सबूत के अभाव में आसाराम की पत्नी लक्ष्मीबेन, उनकी बेटी और अपराध को बढ़ावा देने के आरोपी चार शिष्यों सहित छह अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।

2. हालांकि आसाराम के वकील ने कहा कि सेशन कोर्ट के आदेश को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी।

3.गौरतलब है कि पीड़िता की छोटी बहन के साथ आसाराम के बेटे नारायण साईं ने बलात्कार किया था। उसे अवैध रूप से कैद कर रखा था। साईं को अप्रैल 2019 में सूरत की एक सेशन कोर्ट ने 2013 में उसके पूर्व शिष्य द्वारा उसके खिलाफ दर्ज कराए गए बलात्कार के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी।

4.घटना के अनुसार 6 अक्टूबर, 2013 को अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन में आसाराम बापू और 6 अन्य के खिलाफ FIR (First Information Report) दर्ज कराई गई थी। इसके अनुसार, स्वयंभू संत ने 2001 से कई मौकों पर सूरत की महिला शिष्या के साथ बलात्कार किया था। 2006 तक जब वह अहमदाबाद के पास मोटेरा में अपने आश्रम में रह रही थी, तब तक वह भागने में सफल रही।

5. इस मामले में जुलाई 2014 में चार्जशीट दाखिल की गई। विशेष लोक अभियोजक(special public prosecutor RC Kodekar) आरसी कोडेकर ने कहा-"अदालत ने आसाराम बापू को धारा 376 2 (सी) के तहत बलात्कार, 377 (अप्राकृतिक अपराध), 342 (गलत हिरासत), 354 (उसकी लज्जा भंग करने के इरादे से महिला पर हमला या आपराधिक बल), 357 (हमला) और 506 (आपराधिक धमकी) के भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया है।

6.आरसी कोडेकर ने कहा कि अदालत ने आसाराम बापू के खिलाफ अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार कर लिया, लेकिन इस बात से सहमत नहीं हुई कि आसाराम की पत्नी और बेटी सहित छह अन्य लोगों ने अपराध को बढ़ावा दिया।

7.बता दें कि 81 वर्षीय कथित धर्मगुरु वर्तमान में 2013 में राजस्थान के अपने आश्रम में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में जोधपुर जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।

8.कोडेकर ने कहा, "अभियोजन पक्ष (अहमदाबाद आश्रम) में आसाराम के खिलाफ बलात्कार के मामले को साबित करने में सफल रहा है। अदालत ने इस तर्क को भी स्वीकार किया कि पीड़िता को आपराधिक धमकी का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि FIR दर्ज करने में कई वर्षों की देरी हुई।"

9.आसाराम के वकील सीबी गुप्ता ने कहा कि साढ़े नौ साल तक चले मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 55 गवाहों का परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी।

10.अगस्त 2013 में आसाराम को राजस्थान पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद पीड़िता और उसकी बहन ने प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु और नारायण साईं के खिलाफ आने का साहस जुटाया, जिनके बहुत बड़े अनुयायी हैं और भारत में आश्रमों का एक नेटवर्क चलाते हैं।

11.जोधपुर की एक अदालत ने 25 अप्रैल, 2018 को आसाराम को 2013 में अपने आश्रम में एक नाबालिग से बलात्कार का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

12.उनके दो साथियों को उनकी भूमिकाओं के लिए एक ही मामले में अदालत ने 20 साल की जेल की सजा सुनाई थी। गुजरात हाईकोर्ट ने दिसंबर 2021 में बलात्कार के मामले में आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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