दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि न तो जमीन स्मृति और उनकी बेटी की है और न ही रेस्टोरेंट , गोवा बार केस में हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को समन भेजा

Delhi High Court said that neither the land nor the restaurant belongs to Smriti and her daughter, High Court summons Congress leaders in Goa bar case

Newspoint24/newsdesk/एजेंसी इनपुट के साथ

नई दिल्ली। गोवा बार केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को समन भेजा। कोर्ट ने कहा कि बिना तथ्यों की जांच किए कांग्रेस नेताओं ने बयानबाजी की। इससे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उनकी बेटी जोइश ईरानी और परिवार को नुकसान पहुंचा।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया था कि स्मृति की बेटी का गोवा में बार है। इसका लाइसेंस अवैध है। स्मृति ने इन आरोपों के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में 2 करोड़ की मानहानि का केस दाखिल किया।


 


दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि न तो जमीन स्मृति और उनकी बेटी की है और न ही रेस्टोरेंट। इन लोगों ने कभी भी लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया था। स्मृति की छवि बिगाड़ने के लिए उनके खिलाफ बयानबाजी की गई। ये टिप्पणियां जानबूझकर की गई थीं।

पिछली सुनवाई में HC ने कहा था- कांग्रेस नेता ट्वीट हटाएं
26 जुलाई को भी हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की थी। अदालत ने तब कहा था कि जोइश पर आरोप लगाने वाले सभी ट्वीट डिलीट करें। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर 24 घंटे के भीतर आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये कंटेंट हटा दे।
 
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