मंदिर के घाट पर बने महिला चेंजिंग रूम के ऊपर लगा रखा था कैमरा, FIR के बाद महंत फरार

मंदिर के घाट पर बने महिला चेंजिंग रूम के ऊपर लगा रखा था कैमरा, FIR के बाद महंत फरार

Newspoint24/newsdesk/एजेंसी इनपुट के साथ

 

गाजियाबाद । उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मुरादनग में गंगनहर स्थित शनि मंदिर घाट परिसर में बने महिला चेजिंग रूम के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगाने का मामला सामने आया है। एक महिला ने इसकी शिकायत थाने में की है। आरोप है कि सीसीटीवी कैमरा महंत के मोबाइल से कनेक्ट था। इस घटना के बाद से महंत फरार है। पुलिस ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

 

एक गांव निवासी एक महिला पुत्री के साथ गत 21 मई दोपहर करीब 3 बजे गंगनहर में स्नान करने के लिए आई थी। बताया जा रहा है कि नहाने के बाद महिला कपड़े बदलने के लिए घाट पर बने महिला चेजिंग रूम में चली गई। उसका आरोप है कि जब वह कपड़े बदल रही थी तो उसकी नजर सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। कैमरे को चेजिंग रूम की ओर फोकस कर रखा था। इससे चेजिंग रूम की हर गतिविधि उसमें रिकॉर्ड हो रही थी। महिला ने जल्द अपने कपड़े बदले और यह बात महंत मुकेश गोस्वामी को बताई। महिला का आरोप है कि यह बात बताने पर महंत ने उसके साथ अभद्रता की और पुलिस में शिकायत करने पर देख लेने की धमकी दी।

महिला का यह भी आरोप है कि सीसीटीवी कैमरा महंत के मोबाइल से कनेक्ट है। महंत अपने मोबाइल पर ही चेजिंग रूम में महिलाओं को कपड़े बदलते देखता है। उनका कहना है कि यह काफी समय से चल रहा है। उसकी नजर चली गई तो पता चल गया। महिला ने इस संबंध में मुरादनगर थाने में शिकायत दी है।

महंत का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया

गुरुवार को महंत से मामले को लेकर बात हुई तो उन्होंने बताया था कि मंदिर की ओर से सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। चेजिंग रूम में कोई कैमरा नहीं लगा है। पोल पर लगे कैमरे को बंदर ने घूम दिया। इस कारण कैमरा चेजिंग रूम की ओर घूम गया। इस बात के लिए महिला से माफी की मांग ली गई है। कोई भी आपत्तिजनक रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। हालांकि, रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से उनका मोबाइल बंद है।

महंत का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस

घाट पर महंत मुकेश गोस्वामी का दबदबा है। मंदिर समिति के कर्मचारी ही परिसर के आसपास दुकान कर सकते हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, महंत का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक दशक पहले महंत और उनकी पत्नी मेरठ से जेल भी जा चुके हैं। पुलिस महंत के परिजनों को हिरासत में लेकर भी पूछताछ कर रही है।

विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया

मसूरी सर्किल के एसीपी नरेश कुमार ने बताया कि महिला की तहरीर पर महंत के खिलाफ धारा 354, 354(ग), 504, 506 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। महंत का मोबाइल कब्जे में ले लिया गया है। उसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले की गहनता से जांच की जा रही है।

इन धाराओं का मतलब

1. धारा 354 : यदि कोई महिला को उसकी मर्जी के विरुद्ध अश्लील साहित्य या चलचित्र दिखाता है तो ऐसे मामले इस धारा के तहत केस दर्ज किया जाएगा। इसमें एक वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है।

2. धारा 354 ग: किसी की अश्लील चित्र खींचने पर इस धारा के तहत केस दर्ज किया जाता है। इसमें एक वर्ष की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती हैं। दोबारा ऐसा करने पर तीन से सात वर्ष की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

3. धारा 504 : जानबूझकर अपमान करना और यह इरादा रखते हुए उकसाना कि उससे सार्वजनिक शांति भंग होगी, या अन्य अपराध होगा। ऐसे मामले में इस धारा में केस दर्ज होता है।

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