31 मार्च 2023 से पहले करवा लें यह काम वर्ना इनएक्टिव हो जाएगा आपका पैन कार्ड, लगेगा इतना जुर्माना

31 मार्च 2023 से पहले करवा लें यह काम वर्ना इनएक्टिव हो जाएगा आपका पैन कार्ड, लगेगा इतना जुर्माना

Newspoint24/newsdesk/एजेंसी इनपुट के साथ

मुंबई। अगर आप भी देश में मौजूद ऐसे लोगों में शामिल हैं जिन्होंने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो अब जाग जाइए। क्योंकि जो आपने अभी तक नहीं किया वो आपको अब करना होगा और अगर आपने 31 मार्च 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो यह निष्क्रिय हो जाएगा अर्थात इसे इनएक्टिव माना जाएगा।

इनकम टैक्स विभाग ने जारी की चेतावनी
हाल ही में इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड होल्डर्स के लिए पैन-आधार लिंकिंग को लेकर चेतावनी जारी की है। इस चेतावनी ने आईटी डिपार्टमेंट ने कहा है, 'आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि, उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.3.2023 है। पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। देर न करें, आज ही लिंक करें!' 

Alert for PAN cardholders from Income tax department link the document with the Aadhaar card by March 31, 2022 or pay penalty up to Rs 1000 AKA

हजार रुपए भरना होगा जुर्माना
बता दें कि पिछले लंबे समय से पैन-आधार लिंकिंग डेट की डेडलाइन बढ़ती जा रही है। इसी के चलते जो भी लोग 30 जून के बाद अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा रहे हैं। उन्हें 1 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ रहा है। अगर आपने भी अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं करवाया है तो मात्र हजार रुपए जुर्माना देकर आज ही यह काम करवा लें क्योंकि अगर आपने 31 मार्च 2023 तक यह नहीं करवाया तो आपका पैन कार्ड ही निष्क्रिय माना जाएगा।

पैन निष्क्रिय होने से क्या होंगे नुकसान
- बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवा पाएंगे।
- बैंकों में 50 हजार से ज्यादा डिपॉजिट और विड्रॉल नहीं होगा।
- स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में निवेश नहीं कर सकेंगे। 
- 5 लाख रुपए से ज्यादा का सोना नहीं खरीदा जा सकता।
- किसी Document में अगर पैन कार्ड डिटेल्स मांगी गई है तो उसे पूरा नहीं कर पाएंगे।
- पैन कार्ड इनएक्टिव हुआ तो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होगा।
- और यदि आपने एक बंद पैन कार्ड का किसी डॉक्यूमेंट में यूज किया तो आपको इसके लिए भी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इस मामले में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत आप पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

कैसे करवाएं पैन-आधार लिंक
इस आसान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले आयकर की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर विजिट करना होगा।
- इसके बाद Quick Link सेक्शन में जाएं और Link Aadhar पर क्लिक करें।
- एक नई विंडो दिखाई देगी, उसमें अपने आधार का विवरण, पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- अब ‘I validate my Aadhar details’ का विकल्प चुनें। 
- अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को यहां शेयर करें और Validate पर क्लिक करें।
- यहां जुर्माना भरने के बाद आपका पैन, आधार से लिंक हो जाएगा।

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