टेरर फंडिंग मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने यासीन मलिक को सुनाई उम्रकैद की सजा 

patiala house court sentenced yasin malik to life imprisonment in terror funding case

Newspoint24/ newsdesk / एजेंसी इनपुट के साथ

नई दिल्ली। अलगाववादी नेता यासीन मलिक को पटियाला हाउस कोर्ट ने टेरर फंडिंग केस में उम्रकैद की सजा सुनाई है । यासीन को एनआईए (NIA) कोर्ट पहले ही दोषी करार दे चुका था। यासीन पर पाकिस्तान के समर्थन से कश्मीर में आतंकी घटनाओं के लिए फंडिंग करने और आतंकियों को तबाही का सामान मुहैया कराने के कई मामले थे।

सजा से पहले पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा कड़ी रही। सजा के ऐलान के पहले श्रीनगर के कई बाजार बंद रहे और भारी फोर्स तैनात है। सुरक्षा के लिहाज से श्रीनगर और आसपास के इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बैन कर दी। गौरतलब है घाटी में यासीन ने आतकवादियों को पनाह दी। मलिक 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में केद है।

यासीन पर चार बड़े मामले 

  • इंडियन एयर फ़ोर्स के ऑफिसर की हत्या
  • जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम मुफ़्ती मोहम्मद की बेटी का अपहरण 
  • आतंकवादी गतिवधि के लिए धन जुटाने का मामला 
  • कश्मीरी पंडितों की हत्या का आरोप 

अदालत में यासीन की दलील
बुधवार को फैसला आने से पहले कोर्ट पहुंचे यासीन ने कहा, 'अगर मैं 28 साल के दौरान किसी आतंकवादी गतिविधि या हिंसा में शामिल रहा हूं और खुफिया एजेंसियां यह साबित करती हैं, तो मैं भी राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मुझे फांसी मंजूर होगी। मैंने सात प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं मांगूंगा। मैं अपनी किस्मत का फैसला अदालत पर छोड़ता हूं।'

स्पेशल जज प्रवीण सिंह ने फैसला सुनाया । सजा के ऐलान से पहले कोर्ट रूम में केवल वकीलों और दिल्ली के डीसीपी को एंट्री दी गई है। 
यासीन मलिक को कोर्ट रूम में लाने के बाद चारों गेट को बंद करवा दिया गया था । उस वक्त कोर्ट कैम्पस छावनी में तब्दील हो गया है। फैसले से पहले श्रीनगर में यासीन के घर के बाहर तैनात उसके समर्थकों ने सुरक्षाबलों पर पत्थरबाजी की। वहीं सुरक्षाबलों ने उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। यासीन को कोर्ट रूम में लाने से पहले रूम की डॉग स्क्वाॅड से तलाशी और थर्मल स्कैनिंग की गई। इसके पहले यासीन मलिक को पटियाला हाउस कोर्ट की हवालात में लाया गया।
पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर लोगों की आवाजाही पर सख्ती बरती जा रही थी ।

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