माफिया अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा, अतीक को लेकर UP पुलिस साबरमती रवाना,निकलने से पहले BP बढ़ा, नैनी जेल के बाहर 5 घंटे वैन में बैठा रहा

अतीक को लेकर UP पुलिस साबरमती रवाना:निकलने से पहले BP बढ़ा, नैनी जेल के बाहर 5 घंटे वैन में बैठा रहा
सजा के बाद दोपहर 3.30 बजे अतीक को नैनी जेल वापस लाया गया था, लेकिन उसे जेल के अंदर नहीं लिया गया। 5 घंटे प्रिजन वैन जेल गेट पर ही खड़ी रही। वरिष्ठ जेल अधीक्षक शशिकांत सिंह ने अतीक को जेल में लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा- अतीक को नैनी जेल में लेने का अभी कोई आदेश नहीं मिला है।

Newspoint24/newsdesk/एजेंसी इनपुट के साथ

प्रयागराज । माफिया अतीक अहमद को UP पुलिस प्रयागराज से लेकर अहमदाबाद की साबरमती जेल के लिए मंगलवार रात 8.35 बजे रवाना हो गई। यहां से निकलने से पहले अतीक का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। पुलिस ने उसे दवा दी। आराम होने के बाद उसे लेकर टीम चित्रकूट की ओर रवाना हो गई। अतीक को मंगलवार को ही उमेश पाल अपहरण केस में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

सजा के बाद दोपहर 3.30 बजे अतीक को नैनी जेल वापस लाया गया था, लेकिन उसे जेल के अंदर नहीं लिया गया। 5 घंटे प्रिजन वैन जेल गेट पर ही खड़ी रही। वरिष्ठ जेल अधीक्षक शशिकांत सिंह ने अतीक को जेल में लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा- अतीक को नैनी जेल में लेने का अभी कोई आदेश नहीं मिला है।

माफिया अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा हुई। अतीक की क्राइम हिस्ट्री बहुत लंबी है। उस पर पहला केस 1979 में दर्ज हुआ था, अब 44 साल बाद उसे पहली बार सजा हुई है। पहली ही सजा में उसे उम्रकैद मिली है। उस पर 101 मुकदमे दर्ज हैं, इनमें से करीब 50 केस कोर्ट में चल रहे हैं।

पहली सजा में इतना समय इसलिए लगा, क्योंकि अतीक और उसकी गैंग के खिलाफ दर्ज ज्यादातर मुकदमों में गवाह पलटते रहे। उसके खिलाफ दर्ज 14 मुकदमों में अब तक गवाह मुकर चुके हैं। 4 मुकदमे तो राज्य सरकार ही वापस ले चुकी है। उसके खिलाफ दर्ज 12 मुकदमों में ट्रायल तक नहीं हो पा रहा था।

तीन और मुकदमों में फैसला जल्द आने की उम्मीद
ADG अभियोजन आशुतोष पांडेय के मुताबिक माफिया अतीक अहमद पर 1996 से अब तक दर्ज मुकदमों में से 50 मुकदमे कोर्ट में विचाराधीन हैं। आज (मंगलवार) उसके और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ के खिलाफ प्रयागराज के धूमनगंज थाना में दर्ज उमेश अपहरण कांड में फैसला आया है। वहीं, उससे जुड़े 3 मुकदमों में अभियोजन की पैरवी के चलते जल्द फैसला आने की उम्मीद है। इनका ट्रायल कोर्ट में चल रहा है।

12 मुकदमों में नहीं हो पा रहा था ट्रायल
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक माफिया अतीक अहमद के 12 मुकदमों में वकीलों के लगातार कोर्ट में प्रार्थना पत्र देने से ट्रायल नहीं हो पा रहा था। इसके बाद ADG आशुतोष पांडेय ने रिव्यू किया। एडिशनल डायरेक्टर, प्रॉसिक्यूशन, प्रयागराज रेंज राजेश कुमार श्रीवास्तव ने उन्हें कोर्ट में रखा। अब अतीक के इन 12 मामलों की कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

पत्नी और बेटों के नाम दर्ज हैं 8 मुकदमे

  • पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ 3, बेटे अली के खिलाफ 4 और उमर के खिलाफ 1 केस दर्ज है। पत्नी के खिलाफ दर्ज तीनों केस का ट्रायल स्पेशल CJM कोर्ट में चल रहा है। वहीं अली अहमद के खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा भड़काने, धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ में दर्ज केस की विवेचना की जा रही है।
  • अली के खिलाफ आर्म्स एक्ट में दर्ज मुकदमे में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अली करैली में हुई हत्या के प्रयास मामले में नैनी जेल में और उमर सीबीआई द्वारा दर्ज कराए गए डकैती और किडनैपिंग केस में लखनऊ की जेल में बंद है।

14 मामलों में गवाह मुकरे, 4 मुकदमे सरकार ने वापस लिए

  • पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अतीक के राजनीति में कदम रखते ही उसका रसूख बढ़ा। नतीजा डकैती के दौरान हत्या, एससी-एसटी एक्ट, बलवा, अवैध वसूली, गैंगस्टर एक्ट समेत गंभीर धाराओं में दर्ज चार मुकदमे साल 2001, 2003 और 2004 में सरकार ने वापस ले लिए।
  • 14 मामलों में गवाहों के मुकरने, साक्ष्य न जुटने के कारण अतीक को दोष मुक्त कर दिया गया। जबकि 6 मामलों में पुलिस ने जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। जिसको लेकर सरकार की तरफ से दिशा-निर्देश जारी होने के बाद अभियोजन विभाग कानूनी सलाह ले रहा है।

23 घंटे 45 मिनट में 1300 किलोमीटर का सफर पूरा किया था
अतीक को सोमवार को ही साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था। अहमदाबाद से STF टीम रविवार शाम 5:45 बजे निकली थी, जो सोमवार शाम 5:30 बजे प्रयागराज की नैनी जेल पहुंची। STF का काफिला अहमदाबाद से राजस्थान के उदयपुर-कोटा होते हुए मध्य प्रदेश में शिवपुरी के रास्ते सोमवार सुबह 9 बजे के करीब उत्तर प्रदेश में दाखिल हुआ था। टीम ने 1300 किलोमीटर का सफर 23 घंटे 45 मिनट में पूरा किया। इस दौरान काफिला 8 जगह रुका।

यह फोटो अतीक और उसके भाई अशरफ को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते वक्त की है।

यह फोटो अतीक और उसके भाई अशरफ को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते वक्त की है।

अतीक के दो और साथियों को उम्रकैद
MP-MLA कोर्ट ने 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में अतीक के अलावा खान सौलत हनीफ और दिनेश पासी को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। यह रुपए उमेश के परिवार को दिए जाएंगे। वहीं, अतीक के भाई अशरफ उर्फ खालिद अजीम समेत फरहान, जावेद उर्फ बज्जू, आबिद, इसरार, आशिक उर्फ मल्ली, एजाज अख्तर को बरी कर दिया गया है।

अतीक गैंग पर 100 से ज्यादा केस, आज पहले केस में सजा मिली
अतीक अहमद का 30-35 साल से प्रयागराज समेत आसपास के 8 जिलों में वर्चस्व रहा है। यूपी पुलिस के डोजियर के अनुसार, अतीक के गैंग IS- 227 के खिलाफ 101 मुकदमे दर्ज हैं। अभी कोर्ट में 50 मामले चल रहे हैं। इनमें NSA, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के मुकदमे भी हैं। अतीक पर पहला मुकदमा 1979 में दर्ज हुआ था। यानी 44 साल में अतीक पहली बार दोषी ठहराया गया है और उसे सजा मिली है।

 

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