केजरीवाल 40 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए:सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक जमानत दी; चुनाव प्रचार कर सकेंगे

केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 1अप्रैल (40 दिन) से तिहाड़ जेल में बंद थे। अदालत ने आज दोपहर 2 बजे एक लाइन में फैसला सुनाया।  हालांकि, उनके वकील ने 5 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

Newspoint24/newsdesk/एजेंसी इनपुट के साथ

 

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 40 दिन बाद शुक्रवार (10 मई) की शाम को 6 बजकर 55 मिनट पर तिहाड़ जेल से बाहर आए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है।

केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 1अप्रैल (40 दिन) से तिहाड़ जेल में बंद थे। अदालत ने आज दोपहर 2 बजे एक लाइन में फैसला सुनाया।

हालांकि, उनके वकील ने 5 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया एक जून को खत्म हो जाएगी।

 

अंतरिम जमानत का आधार, कोर्ट ने कहा- 22 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा
जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, 'अगस्त 2022 में ED ने केस दर्ज किया। उन्हें मार्च (2024) में गिरफ्तार किया गया। डेढ़ साल तक वे कहां थे? गिरफ्तारी बाद में या पहले हो सकती थी। 22 दिन इधर या उधर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।'

ED की अंतरिम जमानत के विरोध में 2 दलीलें

  • ED का कहना था कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं हो सकता।
  • ED ने ये भी कहा था कि जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी।

रिहाई कब तक हो सकती है?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, केजरीवाल की रिहाई आज शाम तक हो सकती है। उन्हें एक जमानत राशि के साथ 50,000 रुपए का जमानत बांड भरना होगा। तिहाड़ जेल से रिहाई के लिए इतनी रकम का मुचलका देना होगा। ट्रायल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में अब आगे क्या
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर बहस अगले सप्ताह जारी रहेगी। 20 मई से शुरू होने वाली गर्मी की छुट्टियों से पहले याचिका पर फैसला सुनाने का प्रयास करेगी।'

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा, 'केजरीवाल की अंतरिम जमानत की शर्तें AAP नेता संजय सिंह की जमानत पर लगाई गई शर्तों के समान होंगी।'

संजय सिंह को एक अप्रैल को इसी मामले में जमानत दी गई थी। कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत के लिए तीन शर्तें रखी थीं।

  1. वे जेल से बाहर जाकर आबकारी नीति केस से जुड़ी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे।
  2. अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे।
  3. दिल्ली से बाहर जाने पर जांच एजेंसी को बताएंगे और अपनी लाइव लोकेशन शेयर करेंगे।

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