वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में नए टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया 

Nirmala Sitharaman

Newspoint24/newsdesk/एजेंसी इनपुट के साथ

नई दिल्ली। पिछले 8 साल से टैक्स छूट का इंतजार कर रहे नौकरीपेशा लोगों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कई घोषणाएं कीं। नए टैक्स रिजीम के तहत उन्होंने 7 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। साथ ही इसमें 50 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है। यानी नए टैक्स रिजीम में 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन लोग अब भी इस गफलत में हैं, कि उनके लिए नए या पुराने में से कौन-सा टैक्स सिस्टम ज्यादा फायदेमंद रहेगा। एक्सपर्ट्स की मानें तो पुराने टैक्स रिजीम से 10 लाख रुपए तक की आय वाले लोग भी आसानी से पूरा टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। कैसे? आइए जानते हैं।

10 लाख है इनकम, तब भी बचा सकते हैं पूरा टैक्स :

Subscribe to get breaking news alertsSUBSCRIBE

1- अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए सालाना है, तो भी आप चाहें तो पूरा टैक्स बचा सकते हैं।

2- इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के तहत 5 लाख रुपए की छूट तो सबसे पहले मिल जाएगी। अब बचे 5 लाख रुपए जिस पर टैक्स लगेगा।

3- सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 50 हजार रुपए की छूट मिल जाएगी। मतलब 5 लाख में से 50 हजार माइनस कर दें तो टैक्सेबल इनकम 4.5 लाख रुपए बची।

4- अब 80C के तहत आप 1.5 लाख तक का निवेश EPF, PPF, ELSS, म्‍यूचुअल फंड, सुकन्‍या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग्स सर्टिफ‍िकेट, फिक्स्ड डिपॉजिट और सीनियर सिटीजन सेविंग स्‍कीम में कर सकते हैं। इन स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम 4.5-1.5 = 3 लाख रुपए बची।

5- अगर आपने होम लोन ले रखा है तो इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के अंतर्गत 2 लाख के ब्याज पर टैक्स में छूट मिलेगी। तो अब आपकी टैक्सेबल इनकम 3 लाख-2 लाख = 1 लाख रुपए बची।

6- अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सालाना 50,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सेक्शन 80CCD (1B) के तहत आपको एडिशनल 50 हजार रुपए की छूट मिल जाएगी। अब बचे 50 हजार रुपए।

7- इसके लिए आप इनकम टैक्स की धारा 80D के तहत मेडिक्लेम ले सकते हैं। इसमें अगर आप पति-पत्नी और माता-पिता का मेडिक्लेम लेते हैं, तो आपको 50 हजार रुपए तक बेनिफिट होगा। इस तरह ओल्ड रिजीम में आप चाहें तो 10 लाख तक की इनकम पर पूरा टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं।

ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख से ज्यादा आय पर टैक्स :

ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत 2.5 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी ही टैक्स फ्री है। अगर किसी की आय 2.5 से 5 लाख के बीच है तो उसे 2.5 लाख के उपर पर 5% टैक्स देना होगा। हालांकि, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A का फायदा उठाते हुए वो 5 लाख तक की सालाना इनकम पर टैक्स बचा लेता है।

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A का फायदा :

ओल्ड टैक्स रिजीम में सरकार 2.5 लाख से 5 लाख तक की कमाई पर 5% टैक्स वसूलती है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत लोग इसमें छूट का लाभ ले लेते हैं। मतलब उन्हें सालाना 5 लाख तक की टैक्सेबल इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर किसी शख्स की कमाई 5 लाख 10 हजार रुपए भी हुई तो उसके टैक्स की गणना सिर्फ 10 हजार रुपए पर न होकर 5.10 लाख - 2.5 लाख = 2.60 लाख पर होगी। यानी उसे दो लाख 60 हजार पर 5% टैक्स देना होगा।

नए टैक्स रिजीम में ऐसे लगेगा टैक्स?

मान लीजिए आपकी इनकम सालाना 9 लाख रुपए है तो नए रिजीम के तहत इसमें 3 लाख रुपए टैक्स फ्री हो जाएंगे। अब बचे 6 लाख रुपए पर टैक्स लगेगा। 6 लाख की रकम दो स्लैब 5% और 10% के टैक्स के दायरे में आएगी। पहले तीन लाख पर 15% और दूसरे तीन लाख पर 10% टैक्स देना होगा। मतलब 3,00,000*5% =15,000। वहीं, बाद के 3 लाख पर 10% के हिसाब से 3,00,000*10% =30,000। मतलब नए टैक्स रिजीम में आपको 9 लाख की इनकम पर 45,000 रुपए टैक्स देना होगा। वहीं, पुराने रिजीम के तहत आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट के जरिए पूरा टैक्स बचा सकते हैं।

Share this story