ज्ञानवापी मामला :  शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर कोर्ट का फैसला टला, 11 अक्तूबर को अगली सुनवाई

Gyanvapi case: Court's decision on carbon dating of Shivling postponed, next hearing on October 11

ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, उम्र और आसपास की एरिया की कार्बन डेटिंग पर कोर्ट का फैसला टल गया है। सुनवाई की अगली तारीख 11 अक्तूबर दी गई है। कार्यवाही के दौरान भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था।  कोर्ट में दोनों पक्ष के लोग मौजूद थे। हिंदू पक्ष की ओर से चारों वादी महिलाएं और उनके वकील विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन कोर्ट में पहुंचे थे।

जिला जज डॉ. एके विश्वेश की कोर्ट ने कहा है कि वादिनी पांच महिलाएं एकमत होकर अपनी बात रखें। और बताएं कि ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की किस वैज्ञानिक पद्धति से जांच हो। 

Newspoint24/ newsdesk/एजेंसी इनपुट के साथ
 
वाराणसी। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, उम्र और आसपास की एरिया की कार्बन डेटिंग पर कोर्ट का फैसला टल गया है। सुनवाई की अगली तारीख 11 अक्तूबर दी गई है। कार्यवाही के दौरान भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था।  कोर्ट में दोनों पक्ष के लोग मौजूद थे। हिंदू पक्ष की ओर से चारों वादी महिलाएं और उनके वकील विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन कोर्ट में पहुंचे थे।

जिला जज डॉ. एके विश्वेश की कोर्ट ने कहा है कि वादिनी पांच महिलाएं एकमत होकर अपनी बात रखें। और बताएं कि ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की किस वैज्ञानिक पद्धति से जांच हो। 


इस मामले में वादी पक्ष की चार महिलाओं ने सर्वे में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग या किसी अन्य आधुनिक विधि से जांच की मांग की है। जबकि एक वादी राखी सिंह ने कार्बन डेटिंग का विरोध किया है। प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष ने भी कार्बन डेटिंग का विरोध किया है। शुक्रवार को न्यायालय में शोक के चलते अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य नहीं करने का प्रस्ताव पास किया है। इसके चलते न्यायालय में इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हुई।

न्यायालय ने पूछा कार्बन डेटिंग से क्षरण तो नहीं, वादी पक्ष बोला वैज्ञानिक पद्धति से कराई जाए जांच
न्यायालय ने अगली तारीख नियत करने से पहले वादी पक्ष से पूछा की कार्बन डेटिंग से उस स्थान का क्षरण तो नहीं होगा। इस वादी पक्ष ने वैज्ञानिक पद्धति से जांच की मांग की। मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति की है। मुस्लिम पक्ष 11 अक्तूबर को अपनी आपत्ति दाखिल करेगा। वादी राखी सिंह की ओर से कर्माइकल लाइब्रेरी में मिली गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा को संरक्षित करने के आवेदन पर भी 11 को ही सुनवाई होगी।

अब तक इस केस में क्या-क्या हुआ?

  • 26 अप्रैल/2022 को कोर्ट ने अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी मस्जिद प्रांगण में शृंगार गौरी मंदिर का सर्वे करने के आदेश दिया था।
  • 6 मई, 2022 को कोर्ट कमिश्नर ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम शुरू किया। 
  • 7 मई, 2022 मस्जिद पक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर कर कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की निष्पक्षता पर सवाल उठाए।
  • 12 मई, 2022 को कोर्ट ने अजय मिश्रा को हटाने से मना कर दिया. साथ ही सर्वे के लिए दो और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिए। 
  • 14 मई, 2022 को कोर्ट द्वारा नियुक्त सर्वे कमीशन ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे शुरू किया। 
  • 16 मई, 2022 को हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग होने की बात कही. मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया। 
  • 16 मई, 2022 को कोर्ट ने वजूखाने को सील करने का आदेश दिया। 
  • 19 मई, 2022 : कोर्ट कमीशन ने ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की।
  • 19 मई, 2022 : मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट ने श्रंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की याचिका पर सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को 20 मई तक इस याचिका पर सुनवाई टालने का आदेश दिया।
  • 20 मई, 2022 :सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला जज को शृंगार-गौरी मंदिर में पूजा करने की याचिका सुनने योग्य है या नहीं। ये फैसला करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को 8 हफ्तों में सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए.
  • 24 अगस्त, 2022 : वाराणसी कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हुई।
  • 12 सितंबर, 2022: वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका ख़ारिज की. कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर में मौजूद शृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की याचिका सुनने योग्य है।
  • 22 सितंबर,2022: हिंदू पक्ष के पांच में चार पक्षकारों ने वजूखाने में मिले कथित “शिवलिंग” के ASI द्वारा वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की। 
  • 29  सितंबर, 2022: वाराणसी कोर्ट ने कथित “शिवलिंग” के कार्बन डेटिंग कराने पर फ़ैसले को सुरक्षित रखा।
  • 7 अक्टूबर, 2022: वाराणसी कोर्ट में कार्बन डेटिंग पर फ़ैसला टला. 11 अक्टूबर को सुनवाई।

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